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अयोध्या गैंगरेप केस: बाइज्जत बरी होने के बाद भी जेल में रहेंगे सपा नेता मोईद खान, राजू खान को 20 साल की सजा

अयोध्या के भदरसा गैंगरेप मामले में POCSO कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने सपा नेता मोईद खान को डीएनए साक्ष्य के आधार पर बाइज्जत बरी कर दिया, जबकि सह आरोपी नौकर राजू खान को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई है.

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सपा नेता मोईद खान और राजू खान  Mayank Shukla/ITG)
सपा नेता मोईद खान और राजू खान Mayank Shukla/ITG)

अयोध्या के चर्चित भदरसा गैंगरेप मामले में POCSO प्रथम न्यायालय ने बड़ा और अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान को सभी आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया है, जबकि मामले में सह आरोपी और नौकर राजू खान को दोषी करार देते हुए 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही अदालत ने राजू खान पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

यह मामला 29 जुलाई 2024 को थाना पूराकलंदर में दर्ज किया गया था. नाबालिग के गर्भवती होने के बाद यह मामला सामने आया था, जिसके बाद जिले में हड़कंप मच गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था.

आरोपी राजू खान दोषी करार, 20 साल की कठोर सजा

जांच के दौरान मोईद खान और राजू खान दोनों का डीएनए टेस्ट कराया गया. डीएनए रिपोर्ट को अदालत में साक्ष्य के रूप में पेश किया गया. रिपोर्ट में मोईद खान का डीएनए नेगेटिव पाया गया, जबकि राजू खान का डीएनए पॉजिटिव आया. डीएनए साक्ष्य के आधार पर अदालत ने मोईद खान को दोषमुक्त करार दिया और राजू खान को गंभीर अपराध का दोषी माना.

हालांकि बाइज्जत बरी होने के बावजूद मोईद खान को फिलहाल जेल से रिहाई नहीं मिल सकी है. उस पर पहले से ही गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई चल रही है, जिसके चलते वह अभी जेल में ही रहेगा. बता दें, इस मामले के सामने आने के बाद प्रशासन ने मोईद खान की बेकरी और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर कार्रवाई भी की थी. यह कार्रवाई उस समय काफी चर्चा में रही थी और जिले भर में इस पर बहस हुई थी.

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बाइज्जत बरी होने के बावजूद जेल में रहेगा मोईद खान

इस फैसले को जांच प्रक्रिया और डीएनए साक्ष्य की निर्णायक भूमिका के लिहाज से अहम माना जा रहा है. अदालत के निर्णय से एक ओर दोषी को कड़ी सजा मिली है, वहीं दूसरी ओर निर्दोष को न्याय मिलने का संदेश भी सामने आया है.

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