कर्नाटक के विजयपुरा में बीते दिनों ज़मीन विवाद में एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी गई थी. हत्या को बेरहमी से अंजाम दिया गया था. अब इस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.
बेरहमी से की गई थी हत्या
पुलिस अधीक्षक (विजयपुरा) लक्ष्मण निंबर्गी ने कहा कि यह घटना 29 मई को हुई थी. चडाचन हत्याकांड में हमने अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया है और आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा. चडाचन पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के अनुसार शिकायतकर्ता ने कई अन्य लोगों पर भी हमले का आरोप लगाया है. यह शिकायत 33 वर्षीय किसान और नगर पंचायत सदस्य चैतन्य कुमार निराले ने दर्ज कराई थी.
FIR के अनुसार निराले परिवार ने गोविंदपुर में ख्यामा निंगा तेली उर्फ गनिगर से ज़मीन के कई टुकड़े खरीदे थे. यह खरीद तब की गई थी जब एक दूसरे परिवार के सदस्यों ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि इस सौदे पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है. हालांकि, ज़मीन खरीदने के बाद विवाद कथित तौर पर फिर से शुरू हो गया. जब निराले परिवार ने ज़मीन को साफ करके उस पर खेती करने की कोशिश की, तो दूसरे पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई.
अन्य आरोपियों की भी तलाश कर रही है पुलिस
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि शुक्रवार दोपहर को, जब परिवार के सदस्य और मज़दूर एक अर्थमूवर (JCB) की मदद से ज़मीन साफ कर रहे थे, तभी हथियारों से लैस कुछ लोगों का एक समूह मोटरसाइकिलों पर सवार होकर वहां पहुंचा और उन्होंने काम पर आपत्ति जताई. FIR में कहा गया है कि हमलावरों के पास कथित तौर पर तलवारें, बड़े चाकू (मचेटे), हंसिया, छुरी और अन्य घातक हथियार थे.
उन्होंने कथित तौर पर गाली-गलौज की, धमकियां दीं और परिवार पर हमला कर दिया. शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि हमला करने से पहले कुछ पीड़ितों की आंखों में मिर्च पाउडर फेंका गया था. शिकायत के अनुसार, दुंडाप्पा निराले, शिवपुत्र निराले, चंद्रकांत उर्फ चंदू निराले और रेवनसिद्धा उर्फ राहुल निराले पर घातक हथियारों से हमला किया गया, जिससे उनकी मौत हो गई. निराले परिवार से जुड़े दो अन्य लोग भी इस हमले में मारे गए थे.
इस घटना में समर्थ निराले, शब्बीर अत्तार, JCB ऑपरेटर संदीप माने और गांव के बुज़ुर्ग अरविंद कटागे सहित कई अन्य लोग भी घायल हो गए. पुलिस ने 'भारतीय न्याय संहिता' की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. इन धाराओं में हत्या, हत्या का प्रयास, दंगा भड़काना, गैर-कानूनी जमावड़ा, आपराधिक धमकी देना और अन्य अपराध शामिल हैं. मामले की आगे की जांच जारी है.