सहारनपुर में एक उपभोक्ता अदालत ने भारतीय रेलवे को हर्जाना भरने का निर्देश दिया है. उसे एक बुजुर्ग आदमी को मुआवजे के रूप में 10,000 रुपये का भुगतान करना होगा. बता दें, पहले उसे रेलवे ने जारी टिकट में 3013 साल की गलत तारीख लिख कर दी, फिर टीसी ने उसे ट्रेन से उतार दिया. पूरी जानकारी के लिए देखें यह वीडियो: