scorecardresearch
 
Advertisement

पहले रेलवे ने 3013 की तारीख का टिकट काटा फिर टीसी ने ट्रेन से उतारा

पहले रेलवे ने 3013 की तारीख का टिकट काटा फिर टीसी ने ट्रेन से उतारा

सहारनपुर में एक उपभोक्ता अदालत ने भारतीय रेलवे को हर्जाना भरने का निर्देश दिया है. उसे एक बुजुर्ग आदमी को मुआवजे के रूप में 10,000 रुपये का भुगतान करना होगा. बता दें, पहले उसे रेलवे ने जारी टिकट में 3013 साल की गलत तारीख लिख कर दी, फिर टीसी ने उसे ट्रेन से उतार दिया. पूरी जानकारी के लिए देखें यह वीडियो:                                        

Advertisement
Advertisement