अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में देहरादून स्थित सीबीआई की अदालत ने उर्मिला सनावर को 23 अक्टूबर 2026 को सुबह 10:30 बजे व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए समन जारी किया है. अदालत ने उन्हें उपस्थित होकर पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट कराने के लिए स्वैच्छिक सहमति के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है.
सीबीआई अंकिता हत्याकांड मामले की जांच कर रही है. जांच के दौरान उर्मिला सनावर का पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट कराने के लिए आवेदन दिया गया है. अदालत यह सुनिश्चित करना चाहती है कि इन परीक्षणों के लिए उनकी सहमति स्वतंत्र, स्वैच्छिक और पूरी जानकारी के आधार पर हो तथा उन पर किसी तरह का दबाव, धमकी या अनुचित प्रभाव न हो.
अदालत की ओर से जारी समन में कहा गया है कि उर्मिला सनावर को निर्धारित तारीख और समय पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा, ताकि प्रस्तावित परीक्षणों के लिए उनकी सहमति के संबंध में स्थिति स्पष्ट की जा सके. अंकित भंडारी हत्याकांड का मामला सीबीआई की प्राथमिकी संख्या RC0502026S0002 में दर्ज है. मामले में BNS की धाराओं 238, 249 और 45 के तहत केस दर्ज है.
कई वीडियो जारी किए थे
गौरतलब है कि 23 दिसंबर 2025 से अभिनेत्री और ज्वालापुर के पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ की पत्नी उर्मिला सनावर ने कई वीडियो जारी किए थे. इनमें उन्होंने खुलासा किया था कि उनके पति की ऑडियो रिकॉर्डिंग में दुष्यंत गौतम का नाम कथित वीआईपी से जोड़ा जा रहा है. इसके बाद पूरे प्रदेश में सीबीआई जांच की मांग को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन हुआ. इसी बीच सीएम धामी ने सीबीआई जांच के लिए संस्तुति दे दी.
इसके बाद कई महीनों से ठंडी पड़ी सीबीआई जांच ने तेजी पकड़ी. अंकिता के माता-पिता के साथ नेता विपक्ष राहुल गांधी और संसद प्रियंका गांधी ने दिल्ली गेट पर धरना दिया. इसके बाद अंकिता के माता-पिता सीबीआई निदेशक से मिले और 6 मांगें रखीं. अभी हाल ही में ज्वालापुर के पूर्व विधायक और बीजेपी नेता सुरेश राठौड़ से भी सीबीआई ने पूछताछ की थी.