उन्नाव रेप कांड में पीड़िता के पिता की हत्या के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर पर सजा का ऐलान आज होगा. दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर समेत सात आरोपियों को दोषी करार दिया था, जबकि 4 लोगों को बरी कर दिया गया था. पीड़िता के पिता की मौत 9 अप्रैल, 2018 को पुलिस हिरासत में हो गई थी.
बीजेपी से निष्कासित पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने 2017 में कथित रूप से महिला का अपहरण कर रेप किया था, जब वह नाबालिग थी. कोर्ट ने पिछले साल 20 दिसंबर को सेंगर को लड़की के दुष्कर्म के आरोप में जेल भेज दिया था. दुष्कर्म की शिकायत हालांकि तब दर्ज की गई थी जब पीड़िता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लखनऊ स्थित आधिकारिक आवास के बाहर आत्महत्या करने की कोशिश की थी.
उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या में कुलदीप सेंगर दोषी करार, 4 आरोपी बरी
यहां से शुरू हुआ विवाद
कुलदीप सेंगर के भाई अतुल सेंगर ने पीड़िता के पिता की पिटाई की थी, जिसके बाद पीड़िता ने यह कदम उठाया था. जुलाई 2018 में दाखिल आरोप पत्र के अनुसार, पीड़िता के पिता अपने एक साथी के साथ गांव लौट रहे थे, और उसी दौरान शशि प्रताप सिंह नामक एक व्यक्ति ने उनसे लिफ्ट मांगा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद हो गया.
पढ़ें: उन्नाव रेप के दोषी कुलदीप सेंगर की विधानसभा सदस्यता खत्म, अब नहीं रहे विधायक
हिरासत में हुई थी मौत
इसके बाद शशि सिंह ने अपने साथियों को बुलाया, जिनमें सेंगर का भाई अतुल भी था. इन लोगों ने पीड़िता के पिता को बुरी तरह पीटा. इसके बाद गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्हें अस्पताल ले जाने के बजाय पुलिस स्टेशन ले जाया गया और दो दिन बाद पुलिस हिरासत में उनकी मौत हो गई.
पढ़ें: पीड़िता के पिता का इलाज करने वाले डॉक्टर की संदिग्ध हालात में मौत
इन लोगों पर लगा था आरोप
पीड़िता के पिता की अतुल द्वारा पिटाई किए जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह मामला सामने आया. इस मामले में कोर्ट ने इससे पहले कुलदीप सेंगर, उसके भाई, थाना प्रभारी अशोक सिंह भदौरिया, उप निरीक्षक कामता प्रसाद, कांस्टेबल आमिर खान और छह अन्य के खिलाफ आरोप लगाए थे.