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बिहार लोकायुक्त विधेयक 2011 को राज्यपाल की मंजूरी

बिहार विधानमंडल द्वारा पारित बिहार लोकायुक्त विधेयक 2011 को राज्यपाल देवानंद कुंवर ने अपनी सहमति प्रदान कर दी.

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बिहार विधानमंडल द्वारा पारित बिहार लोकायुक्त विधेयक 2011 को राज्यपाल देवानंद कुंवर ने अपनी सहमति प्रदान कर दी. बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान इसी महीने के दूसरे सप्ताह में बिहार लोकायुक्त विधेयक 2011 को दोनों सदनों ने ध्वनितमत से पारित कर दिया था, जिसके बाद उसे स्वीकृति प्रदान किए जाने के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया था.

राजभवन सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल ने बिहार लोकायुक्त विधेयक 2011, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त विधेयक 2011, बिहार भूमि दाखिल खारिज विधेयक 2011, बिहार विनियोग (संख्या 4) विधेयक 2011, बिहार विनियोग (अधिकाई व्यय) विधेयक 2011 और बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक 2011 को अपनी सहमति प्रदान कर दी है.

बिहार विधानमंडल के इसी महीने समाप्त हुए शीतकालीन सत्र के दौरान लोकायुक्त विधेयक को सदन में पेश किए जाने के दौरान चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसे आदर्श, सशक्त और प्रभावशाली बताते हुए कहा कि इसमें किसी के निकल बचने की कोई गुंजाइश नहीं है.

उन्होंने कहा कि इसमें वह सारे प्रावधान किए गए जिसके तहत लोकायुक्त स्वतंत्रता के साथ न्यायसंगत ढंग से बिना किसी रागद्वेष के वह अपना काम निष्पादित कर सकेंगे और उन्हें हर प्रकार के संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे.

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नीतीश ने कहा, ‘इससे ज्यादा सशक्त लोकायुक्त नहीं है, उनकी समझ से संसद को अपना कानून अगर उसमें लोकायुक्त का प्रवाधान कर रहे हैं तो उन्हें हमारे इस विधानमंडल के द्वारा पारित किए जाने वाले कानून को भी एक नजर देख लेना चाहिए.’

उन्होंने कहा कि इस विधेयक में लोकायुक्त के चयन अथवा बहिर्गमन में कार्यपालिका (नौकरशाह और मंत्री) की कोई भूमिका नहीं और इसके अगले तीस दिनों के बाद प्रभावी हो जाने से हम सभी एक नये पारदर्शिता के युग में प्रवेश कर रहे हैं.

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