दिल्ली की एक अदालत ने स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर के परिवार के सदस्यों की याचिका मंजूर कर ली जिसमें उन्होंने मुंबई से उनके यहां पहुंचने पर सीबीआई मुख्यालय में उनसे मिलने की इजाजत मांगी थी.
विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओ पी सैनी ने कहा, ‘आरोपी के परिवार के सदस्यों को उनसे मिलने की अनुमति दी जाती है.’ उद्योगपति के परिवार के सदस्यों ने कहा कि उन्हें बलवा के यहां पहुंचने पर उनसे मिलने की इजाजत दी जाए. बलवा को मंगलवार की रात मुंबई में गिरफ्तार किया गया था. इससे पहले, दिन में मुंबई की अदालत ने बलवा को यहां विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश करने के लिए उन्हें दो दिन के लिए ट्रांजिट रिमांड पर सीबीआई को सौंप दिया.
घोटाले में गिरफ्तार किए जाने वाले बलवा चौथे आरोपी हैं. उनसे पहले पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, सिद्धार्थ बेहुरा और आर के चंदोलिया को गिरफ्तार किया गया था.