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80 साल के बुजुर्ग ने नाबालिग से कई बार किया रेप, कोर्ट ने सुनाई 45 साल की सजा

इडुक्की जिले का एक बुजुर्ग दोषी पाया गया कि उसने नाबालिग लड़की के साथ बार-बार रेप किया. फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत दोषी को कुल 45 साल की अलग-अलग सजा सुनाई है.

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80 साल के बुजुर्ग ने नाबालिग से कई बार किया रेप, कोर्ट ने सुनाई 45 साल की सजा (प्रतीकात्मक तस्वीर)
80 साल के बुजुर्ग ने नाबालिग से कई बार किया रेप, कोर्ट ने सुनाई 45 साल की सजा (प्रतीकात्मक तस्वीर)

केरल (Kerala) की एक कोर्ट ने नाबालिग लड़की के साथ रेप करने के आरोप में 80 साल के बुजुर्ग को कुल 45 साल जेल की सजा सुनाई है. इडुक्की जिले में रहने वाले व्यक्ति पर आरोप है कि उसने अपनी दुकान के पास रहने वाली 14 साल की लड़की के साथ बार-बार रेप किया. स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर (SPP) शिजो मोन जोसेफ ने कहा कि इडुक्की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के जज टीजी वर्गीस ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत दोषी पाए गए बुजुर्ग को कुल 45 साल की अलग-अलग सजा सुनाई है.

एसपीपी ने कहा कि सजाएं एक साथ काटनी होंगी और व्यक्ति को दी गई जेल की अधिकतम सजा 20 साल थी, इसलिए वह 20 साल जेल में काटेगा. 

ये भी पढ़ें: रेप के बाद नाबालिग ने दी थी अपनी जान, आरोपी को मिली 10 साल की सजा

सजा के साथ जुर्माना भी लगा
अभियोजक ने कहा कि लड़की के साथ 2021 में तब बलात्कार किया गया था, जब उसके घर पर कोई नहीं था. उन्होंने आगे बताया कि लड़की के पिता की मौत हो चुकी थी और उसकी मां ने उसे छोड़ दिया था. उसकी देखभाल एक बुजुर्ग दंपत्ति द्वारा की जा रही थी, जो उसके पिता के रिश्तेदार थे. 
एसपीपी ने बताया कि पीड़िता के निवास स्थान के पास दोषी की एक दुकान थी और एक दिन जब उसने देखा कि उसके घर पर कोई नहीं है, तो वह घर में घुस गया और उसके साथ बार-बार बलात्कार किया. उन्होंने आगे बताया कि कोर्ट ने दोषी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया और कहा कि अगर उससे यह राशि बरामद की गई है, तो उसे पीड़ित को दिया जाना चाहिए.  

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अभियोजक ने कहा कि कोर्ट ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को लड़की के पुनर्वास के लिए 50 हजार रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है. 

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