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स्वाति मालीवाल केस: विभव को मुंबई ले जा रही है दिल्ली पुलिस, मोबाइल फॉर्मेट की सुलझेगी गुत्थी

राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस हर लिंक को जोड़ने की कोशिश कर रही है. अब पुलिस विभव को मुंबई ले जा रही है. विभव ने पुलिस को बताया है कि उसने अपना फोन मुंबई में फॉर्मेट किया है. इससे पहले पुलिस आरोपी को केजरीवाल के आवास लेकर गई थी, जहां पुलिस ने क्राइम सीन को रीक्रिएट कराया था.

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राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल. (फाइल फोटो)
राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल. (फाइल फोटो)

राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में आरोपी विभव की गिरफ्तार के बाद दिल्ली पुलिस हर लिंक को जोड़ने की कोशिश कर रही है. अब दिल्ली पुलिस विभव को आज ही मुंबई ले जा रही है.

दिल्ली पुलिस सबसे पहले इस मामले में विभव के मोबाइल डेटा को रिट्रीव करने की जुगत में  लगी हुई है, क्योंकि पुलिस को उम्मीद है कि मोबाइल का डेटा मिलने के बाद इस मामले में बड़ी सफलता मिल सकती है. इसी वजह से पुलिस विभव को आज ही मुंबई ले जा रही है. विभव ने पुलिस को बताया कि उसने अपना फोन मुंबई में फॉर्मेट कर दिया है.

जांच के लिए SIT गठित

स्वाति मालीवाल से केजरीवाल के आवास में हुई मारपीट मामले में जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने विशेष जांच दल (SIT) का गठन कर दिया है. मामले में उत्तरी जिले की एडिशनल डीसीपी अंजिता चिपियला ही एसआईटी का नेतृत्व करेंगी. अंजिता के अलावा SIT में तीन इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी शामिल हैं. इनमें सिविल लाइन थाने के एसएचओ भी शामिल हैं. एसआईटी की टीम वक्त-वक्त पर अपनी रिपोर्ट पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष पेश करेगी.

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पुलिस ने क्राइम सीन कराया रीक्रिएट

वहीं, पुलिस ने कल शाम को विभव को केजरीवाल के आवास पर लेकर गई थी, जहां पुलिस ने क्राइम सीन को रीक्रिएट कराया. पुलिस विभव को उस ड्राइंग रूम में भी लेकर पहुंची, जहां मालीवाल से मारपीट का आरोप है. इससे पहले पुलिस ने रविवार को केजरीवाल के घर से सीसीटीवी DVR जब्त किया था.

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पुलिस हिरासत में है विभव

स्वाति मालीवाल से मारपीट करने के आरोपी विभव कुमार दिल्ली पुलिस की हिरासत में हैं. बीती 18 मई तो तीस हजारी कोर्ट ने उन्हें पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था. उन्हें शनिवार दोपहर को हिरासत में लिया गया था. इसके बाद सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में पूछताछ के बाद शाम 4.15 बजे अरेस्ट कर लिया गया था. तीस हजारी कोर्ट में उन्होंने अंतरिम जमानत याचिका भी दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था.

इस मामले में दिल्ली पुलिस ने विभव के खिलाफ आईपीसी की धारा  308 (गैर इरादतन हत्या की कोशिश), 323 (मारपीट करना), 341 (गलत तरीके से रोकना), 354 (शीलभंग की नीयत से हमला), 354B (महिला को निर्वस्त्र करने की कोशिश), 506 (आपराधिक धमकी) और 509 (महिला के शील हरण की कोशिश) लगाई है.

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