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ED के बार-बार समन भेजने पर क्यों पेश नहीं हुए केजरीवाल, वकीलों ने दिया ये जवाब

अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल एक मामले में न्यायिक हिरासत में हैं जबकि उनके खिलाफ कई और मामले लंबित हैं. ED के पास किसी भी याचिका के विरोध के अलावा कोई और काम नहीं है. जेल में लीगल मुलाकात का समय सीमित है इसलिए हम रिजॉइंडर नहीं दाखिल कर पा रहे हैं.

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अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)
अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)

दिल्ली शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के बार-बार समन भेजने के बावजूद पेश नहीं होने के मामले में शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई.

इस दौरान केजरीवाल के वकील ने कहा कि हम इस पर जवाब दाखिल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि केजरीवाल से जेल में मुलाकात के लिए सीमित समय मिल सकता है. इस वजह से इतनी जल्दी जवाब दाखिल करना संभव नहीं है.

केजरीवाल के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल एक मामले में न्यायिक हिरासत में हैं जबकि उनके खिलाफ कई और मामले लंबित हैं. ED के पास किसी भी याचिका के विरोध के अलावा कोई और काम नहीं है. जेल में लीगल मुलाकात का समय सीमित है इसलिए हम रिजॉइंडर नहीं दाखिल कर पा रहे हैं.

ED ने कहा कि जेल नियमावली के अनुसार विचाराधीन कैदी से उनके वकील हफ्ते में दो दिन मुलाकात कर सकते है. वे मीटिंग रूम में जाकर केजरीवाल से मिलकर अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं. इस पर केजरीवाल के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ 30 से अधिक मुकदमे चल रहे हैं. उनके खिलाफ एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है.

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केजरीवाल के वकील ने शिकायत करते हुए कहा कि जेल में उनके मुवक्किल को खाना भी नहीं खाने दिया जाता है. साथ ही वाशरूम भी जाने नहीं देते. ईडी हाथ धोकर उनके पीछे पड़ी है.

बता दें कि इससे पहले केजरीवाल के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था, जिस पर कोर्ट ने उन्हें दो हफ्ते का समय दिया था. इस मामले पर अब अगली सुनवाई चार मई को होगी. 

केजरीवाल को अब तक 10 समन जारी कर चुकी ईडी

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को केंद्रीय जांच एजेंसी ने पहला समन 2 नवंबर 2023 को भेजा था, लेकिन वे पेश नहीं हुए और उन्होंने इस समन को गैरकानूनी बताया था. उसके बाद जांच एजेंसी ने केजरीवाल को सिलसिलेवार 21 दिसंबर 2023, 3 जनवरी, 18 जनवरी, 2 फरवरी, 19 फरवरी, 26 फरवरी और 4 मार्च, 21 मार्च को समन भेजा था. लेकिन सीएम केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए और केंद्र सरकार पर एजेंसी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया.

इस बीच, केजरीवाल हाईकोर्ट पहुंचे और अंतरिम राहत देने के लिए याचिका दायर की थी. इस बीच 21 मार्च को HC ने ईडी से सबूत मांगे और फिर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था. HC के फैसले के कुछ देर बाद ही ईडी के 10 अफसरों की टीम 10वां समन लेकर केजरीवाल के आवास पर पहुंची थी. यहां शाम 7 बजे से तलाशी ली. फिर रात 9 बजे केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ ईडी मुख्यालय ले गए थे.

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23 अप्रैल तक हिरासत में रहेंगे केजरीवाल

दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. इससे पहले ईडी ने उन्हें मामले में पूछताछ के लिए 9 समन जारी किए थे. हालांकि, केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए. गिरफ्तारी के बाद लगभग 10 दिन तक केजरीवाल ईडी की कस्टडी में रहे थे. इसके बाद 1 अप्रैल को उन्हें अदालत ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. इसके बाद 15 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें फिर 23 अप्रैल तक की हिरासत में भेज दिया है. फिलहाल अरविंद केजरीवाल 23 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में ही रहेंगे. वहीं, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 29 अप्रैल को सुनवाई होगी.

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