scorecardresearch
 

'सजा देना कोर्ट का अधिकार, पुलिस का नहीं', यूपी में एनकाउंटर पर इलाहाबाद HC सख्त

प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस की कथित 'हाफ एनकाउंटर' नीति पर सख्त रुख अपनाते हुए साफ कहा है कि बिना आवश्यकता फायरिंग अस्वीकार्य है. अदालत ने कहा कि सजा देना केवल न्यायालय का अधिकार है, पुलिस का नहीं. निर्देशों के उल्लंघन पर SP और SSP को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा.

Advertisement
X
यूपी पुलिस ने कई लोगों का हाफ एनकाउंटर किया है. (Photo: Representational)
यूपी पुलिस ने कई लोगों का हाफ एनकाउंटर किया है. (Photo: Representational)

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बढ़ती पुलिस मुठभेड़ों, खासकर आरोपियों के पैरों में गोली मारकर उन्हें 'एनकाउंटर' बताने की प्रवृत्ति पर गहरी चिंता जताई है. प्रयागराज में जस्टिस अरुण कुमार देशवाल की सिंगल बेंच ने साफ शब्दों में कहा कि पुलिस कानून से ऊपर नहीं है और अपराधी को सजा देना न्यायपालिका का काम है, न कि पुलिस का.

अदालत ने कहा कि प्रमोशन, वाहवाही या सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने के लिए गोली चलाने की प्रवृत्ति न केवल गलत बल्कि खतरनाक भी है. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी के शरीर के किसी गैर-जरूरी हिस्से पर गोली मारना भी कानूनन अस्वीकार्य है. किसी भी एनकाउंटर में यदि फायरिंग या गंभीर चोट होती है तो सख्त नियम स्वतः लागू होंगे.

यह भी पढ़ें: आगरा में फिर एनकाउंटर... राज चौहान हत्याकांड के तीन आरोपियों के पैर में लगी गोली, 25-25 हजार का था इनाम

हाईकोर्ट ने पुलिस के लिए 6-पॉइंट गाइडलाइंस जारी करते हुए इनके पालन को अनिवार्य बताया और सुप्रीम कोर्ट के PUCL बनाम महाराष्ट्र मामले में तय दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया. अदालत ने चेतावनी दी कि यदि इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया, तो संबंधित SP और SSP को सीधे तौर पर जिम्मेदार माना जाएगा और व्यक्तिगत रूप से अवमानना की कार्रवाई हो सकती है.

Advertisement

कोर्ट ने पुलिस एनकाउंटर पर पूछा सवाल

कोर्ट ने डीजीपी और गृह सचिव से यह भी पूछा है कि क्या पुलिस अधिकारियों को आरोपियों के पैरों में गोली मारने या मुठभेड़ का दावा करने के लिए कोई मौखिक या लिखित निर्देश दिए गए थे. अदालत ने टिप्पणी की कि यह प्रथा अब नियमित होती जा रही है, जो या तो वरिष्ठ अधिकारियों को खुश करने या आरोपी को तथाकथित सबक सिखाने के उद्देश्य से की जाती है.

यह भी पढ़ें: कानपुर: महिला दारोगा से चेन लूटने वाले नियाज का एनकाउंटर, तमंचा-कारतूस और कैश बरामद, ऐसे मिली लोकेशन

सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट ने माना सर्वोपरि

यह टिप्पणी मिर्जापुर के राजू उर्फ राजकुमार और दो अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की गई. ये तीनों अलग-अलग पुलिस मुठभेड़ों में घायल हुए थे. कोर्ट ने नोट किया कि इन घटनाओं में किसी भी पुलिसकर्मी को चोट नहीं आई, जिससे हथियार के उपयोग की आवश्यकता पर सवाल उठते हैं.

राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि मुठभेड़ के संबंध में एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन घायल का बयान न तो मजिस्ट्रेट के सामने और न ही किसी चिकित्सा अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया. हाईकोर्ट ने इसे सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ी आपत्ति जताई.

---- समाप्त ----
Live TV

Advertisement
Advertisement