नेशनल हेराल्ड केस में बीजेपी सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी को दिल्ली हाई कोर्ट ने राहत देते हुए निचली अदालत में हो रहे ट्रायल पर रोक लगा दी है. यह रोक दिल्ली हाई कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई तक लगी रहेगी. दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 12 अप्रैल की तारीख तय की है.
बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों को जवाब दायर करने के लिए भी कहा है.
सुब्रमण्यम स्वामी ने निचली अदालत में सीआरपीसी की धारा 244 के अंतर्गत दायर आवेदन में सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री अधिकारी, भूमि एवं विकास उप अधिकारी और आयकर विभाग के एक उपायुक्त समेत कुछ गवाहों को समन भेजने का अनुरोध किया था, लेकिन निचली अदालत में मजिस्ट्रेट ने स्वामी की अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसके बाद स्वामी ने हाईकोर्ट का रुख किया था
दरअसल आवेदन में स्वामी ने अदालत से इन अधिकारियों को कुछ दस्तावेजों को साबित करने का निर्देश देने का अनुरोध भी किया था, जोकि इस मामले का हिस्सा है. सुब्रमण्यम स्वामी ने निचली अदालत में दायर निजी आपराधिक शिकायत में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा अन्य लोगों पर नेशनल हेराल्ड के जरिए धोखाधड़ी एवं अनुचित तरीके से धन प्राप्त करने की साजिश रचने का आरोप लगाया था. हालांकि, गांधी समेत सभी सात आरोपियों ने इन आरोपों को खारिज किया था.