EWS Admission 2024-2025: गुजरात के प्राइवेट स्कूलों में राइट टू एजुकेशन (RTE) के तहत गरीब परिवारों के बच्चों की ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के बच्चों की प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक पढ़ाई सरकार की तरफ से मुफ्त होती है. 2024-2025 शैक्षणिक वर्ष से अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए अभिभावकों को 26 मार्च 2024 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आइए जानते हैं इसका पूरा प्रोसेस क्या है.
आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?
सरकार की यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए ही है. इसके लिए सबसे पहले गुजरात आरटीई की आधिकारिक वेबसाइट https://rte.orpgujarat.com/ पर जाना होगा. होमपेज पर आपको “ऑनलाइन आवेदन” लिंक दिखाई देगा. आइए जानते हैं इसके बाद एडमिशन फॉर्म कैसे भरना है.
कक्षा 1 में एडमिशन के लिए आयु सीमा
एडमिशन के लिए सरकार की तरफ से कुछ नियम तय किए गए हैं, जिनके मुताबिक 1 जून 2024 के दिन 6 साल पूरे करने वाले बच्चे को ही पहली कक्षा में प्रवेश के लिए योग्य माना जाएगा. नियमों के मुताबिक, एक क्लास की कुल संख्या में से 25% बच्चों को प्रवेश RTE तहत सरकार की तरफ से दिया जाता है.
इन डॉक्यूमेंट्स की ओरिजनल कॉपी अपलोड करना जरूरी
RTE के तहत प्रवेश के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरते समय पेरेंट्स को अपना रेसिडेंट प्रूफ, जाति प्रमाणपत्र, बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र, बच्चे का फोटोग्राफ, पेरेंट्स का आय प्रमाणपत्र, बीपीएल कार्ड, बच्चे और पेरेंट्स का आधार कार्ड, बैंक की डिटेल्स, सेल्फ डिक्लेरेशन समेत कैटेगरी के मुताबिक जरूरी प्रमाणपत्र सबमिट करने होंगे. ऑनलाइन आवेदन करते वक्त ओरिजनल डॉक्यूमेंट अपलोड करना जरूरी है. जेपीईजी और पीडीएफ फॉर्मेट में ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो ये जरूरी है. रेसिडेंट प्रूफ में खुद का घर ना होने की स्थिति में रेंट एग्रीमेंट अपलोड करना होगा.
एडमिशन लिस्ट जारी होने के बाद अभिभावकों को करना होगा ये काम
26 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्यभर से आने वाले आवेदन फॉर्म के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके 28 मार्च तक उन्हें अप्रूवल दिया जाएगा. इस दौरान डॉक्यूमेंट्स में कमी की वजह से रिजेक्ट होने वाले आवेदन में जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए 1 से 3 अप्रैल के बीच आखिरी मौका दिया जाएगा.
4 अप्रैल तक डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने वाले आवेदन वेरीफाई होंगे. जिसके बाद नियमों के मुताबिक, RTE के तहत एडमिशन की पहली लिस्ट 6 अप्रैल को घोषित की जाएगी. बच्चों को जिस भी स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा वहां जाकर अभिभावकों को अपलोड किए गये डॉक्यूमेंट्स जमा करके एडमिशन लेना होगा.
कितनी होनी चाहिए माता-पिता की आय?
राइट टू एजुकेशन के तहत प्रवेश देने के लिए पेरेंट्स की आय सीमा तय की गई है. गांव में रहने वाले बच्चों के माता-पिता की सालाना आय 1.20 लाख रुपये और शहर में रहने वाले बच्चों के माता-पिता की सालाना आय 1.50 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इसकी पुष्टि के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय पेरेंट्स को इनकम टैक्स रिटर्न अपलोड करना होगा. जो पेरेंट्स इनकम टैक्स फाइल ना करते हो उन्हें आय प्रमाणपत्र के साथ सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड करना जरूरी है.
इन छात्रों को भी मिलेगा लाभ
RTE में प्रवेश के लिए उम्र, आय के अलावा तय की गई कैटेगरी के मुताबिक जिसमें अनाथ बच्चे, संरक्षण की जरूरत वाले बच्चे, बालगृह के बच्चे, बाल मजदूर, दिव्यांग, शहीद के बच्चे, सेना या पुलिसकर्मी के बच्चे, माता-पिता की एकमात्र संतान बच्ची हो, सरकार की आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों के भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे. पेरेंट्स अपने घर के पास वाले स्कूल में एडमिशन पाने के लिए उपलब्ध विकल्प में से एक से ज्यादा स्कूल का चयन कर सकते हैं. इनमें से किसी एक में उपलब्धता के आधार पर स्कूल में दाखिला दिया जाएगा.