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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केसः CBI की धीमी जांच पर SC ने जताई नाराजगी

सीबीआई की धीमी जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाते हुए नाराजगी जताई. सुप्रीम कोर्ट ने मामले के मुख्य अभियुक्त बृजेश को पंजाब के पटियाला जेल में शिफ्ट करने का फरमान भी सुनाया है.

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पूर्व मंत्री के पति ने सोमवार को अदालत में सरेंडर कर दिया था (फाइल फोटो)
पूर्व मंत्री के पति ने सोमवार को अदालत में सरेंडर कर दिया था (फाइल फोटो)

बिहार में मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम में यौन शोषण के मामले में सीबीआई की धीमी जांच पर देश की सर्वोच्च अदालत ने नाराजगी जाहिर की है. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की गिरफ्तारी न होने पर नाराजगी जताई है.

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार से पूछा कि अभी तक बिहार सरकार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि शेल्टर होम में बच्चियों को ड्रग्स दिया जा रहा है. यह स्थिति बहुत ही गम्भीर है.

सीबीआई की धीमी जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाते हुए नाराजगी जताई. सुप्रीम कोर्ट ने मामले के मुख्य अभियुक्त बृजेश को पंजाब के पटियाला जेल में शिफ्ट करने का फरमान भी सुनाया है.

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गौरतलब है कि इस मामले में सोमवार को मंजू वर्मा के पति ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था. हालांकि पूर्व मंत्री अभी भी कानून की पकड़ से दूर हैं. सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा ने सोमवार को बेगूसराय के मंझौल अनुमंडल कोर्ट में आत्मसमर्पण किया. कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा पर अवैध कारतूस रखने का आरोप है और ये मामला आर्म एक्ट से जुड़ा है.

बता दें कि मंजू वर्मा को मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस मामले में अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था. क्योंकि उनके पति चंद्रशेखर के बालिका कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर से संबंध जगजाहिर हो गए थे. इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है. इसी जांच के सिलसिले में जब मंजू वर्मा के ठिकानों पर छापेमारी की तो उनके बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर घर से 50 अवैध कारतूस बरामद किए गए थे.

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