राजधानी एक्सप्रेस में महिला से छेड़खानी के मामले में आरोपी जेडीयू के निलंबित विधायक सरफराज आलम को रविवार को जमानत पर रिहा कर दिया गया है. दो दिन की पूछताछ के बाद रेलवे पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. एमएलए को 20 हजार के मुचलके पर जमानत दी गई है. विधायक के साथ उनके बॉडीगार्ड और एक साथी को भी छोड़ दिया गया है.
सरफराज को पुलिस ने समन जारी होने पर पेश होने को कहा है. साथ ही उन्होंने जांच में सहयोग करने का आश्वासन दिया है. विधायक का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है.
राजधानी ट्रेन की घटना
विधायक पर लगे छेड़खानी के आरोप की घटना 17 जनवरी की है. डिब्रूगढ़-राजधानी एक्सप्रेस के ए-4 कोच में दिल्ली की दंपत्ति ने विधायक पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए. महिला और उसके पति इंद्रपाल सिंह बेदी का आरोप था कि वे लोग राजधानी एक्सप्रेस से नई दिल्ली जा रहे थे, इसी दौरान उनके सामने वाली बर्थ पर यात्रा कर रहे एमएलए सरफराज ने नशे की हालत में महिला से दुर्व्यवहार किया था.
महिला के बयान के आधार पर सरफराज के खिलाफ पटना रेल थाने में आईपीसी की धारा 341, 323, 290, 504 और 354ए के तहत केस दर्ज किए गए.