ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिल गई है. कोरोना के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ 23 जून को रथ यात्रा निकालने की इजाजत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रथ यात्रा दौरान पारंपरिक अनुष्ठान में भी सिर्फ जरूरी लोगों को इजाजत होगी. इनमें मंदिर कमेटी वाले पंडे, अधिकारी और पुलिसकर्मी शामिल हैं. कोर्ट ने इनके भी शामिल होने की शर्त रखी है. रथ यात्रा में वही शामिल होगा, जिसकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पुरी में रथ यात्रा से पहले हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे सहित शहर में एंट्री के सभी रास्ते बंद कर दिए जाएं. तीनों रथ को खींचने के लिए प्रति रथ 500 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए. रथ के बीच पर्याप्त दूरी रखी जाए.
शर्तों और अन्य मानदंडों के अनुसार, रथ यात्रा के संचालन की प्राथमिक जिम्मेदारी जगन्नाथ मंदिर प्रशासन समिति के प्रभारी की होगी. इसके अलावा रथ यात्रा के संचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा नामित अफसर भी इसी तरह जिम्मेदार होंगे.
कोरोना के मद्देनजर कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध रहेंगे
वहीं, कोर्ट के आदेश के बाद भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर सोमवार रात 9 बजे से बुधवार दोपहर 2 बजे तक पुरी में शटडाउन रहेगा. ये शटडाउन करीब 41 घंटे रहेगा. ये जानकारी देते हुए ओडिशा के चीफ सेक्रेटरी असित त्रिपाठी ने कहा कि रथ यात्रा के दौरान कोरोना के मद्देनजर कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध रहेंगे.
जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले पुरी में 41 घंटे का शटडाउन, सभी एंट्री पॉइंट्स बंद
अमित शाह बोले- फैसले से पूरा देश खुश
कोर्ट के इस फैसले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्विटर के जरिए ओडिशा के लोगों को बधाई दी. शाह ने कहा कि आज का दिन हम सभी के लिए खास है. विशेषकर हमारे ओडिशा के भाइयों और बहनों के साथ-साथ महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के भक्तों के लिए. रथयात्रा सुनिश्चित करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पूरा देश प्रसन्न है.
Today is a special day for all of us, particularly our Odia sisters and brothers as well as devotees of Mahaprabhu Shri Jagannath Ji. The entire nation is delighted by the decision of the Honourable Supreme Court to ensure the Rath Yatra goes on.
— Amit Shah (@AmitShah) June 22, 2020
जय जगन्नाथ!
रथ यात्रा पर रोक के खिलाफ डाली गई थीं याचिकाएं
बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से पुरी रथ यात्रा पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं डाली गई थीं. इन याचिकाओं पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले में चीफ जस्टिस (सीजेआई) एसए बोवडे ने तीन जजों की बेंच गठित की. इस बेंच में सीजेआई एसए बोवडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी शामिल रहे.