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जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले पुरी में 41 घंटे का शटडाउन, सभी एंट्री पॉइंट्स बंद

पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिल गई है. कोरोना के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ रथयात्रा की इजाजत दी है.

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फोटो-पीटीआई
फोटो-पीटीआई

  • ओडिशा के चीफ सेक्रेटरी ने दी जानकारी
  • बुधवार दोपहर 2 बजे तक रहेगा शटडाउन

भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर सोमवार रात 9 बजे से बुधवार दोपहर 2 बजे तक पुरी में शटडाउन रहेगा. सभी एंट्री पॉइंट्स बंद रहेंगे और आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध होगा. ये शटडाउन करीब 41 घंटे रहेगा. यह जानकारी ओडिशा के चीफ सेक्रेटरी असित त्रिपाठी ने दी. उन्होंने कहा कि रथ यात्रा के दौरान कोरोना के मद्देनजर कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध रहेंगे.

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पुरी में रथ यात्रा से पहले हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, हाईवे, सहित शहर में एंट्री के सभी रास्ते बंद कर दिए जाएं. तीनों रथ को खींचने के लिए प्रति रथ 500 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए. रथ के बीच पर्याप्त दूरी रखी जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रथ यात्रा दौरान पारंपरिक अनुष्ठान में भी सिर्फ जरूरी लोगों को इजाजत होगी. इनमें मंदिर कमेटी वाले पंडे, अधिकारी और पुलिसकर्मी शामिल हैं. कोर्ट ने इनके भी शामिल होने की शर्त रखी है. रथ यात्रा में वही शामिल होगा, जिसकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव होगी.

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अनुष्ठान में भाग लेने वालों का मेडिकल रिकॉर्ड भी रखा जाएगा

शर्तों और अन्य मानदंडों के अनुसार, रथ यात्रा के संचालन की प्राथमिक जिम्मेदारी जगन्नाथ मंदिर प्रशासन समिति के प्रभारी की होगी. इसके अलावा रथ यात्रा के संचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा नामित अफसर भी इसी तरह जिम्मेदार होंगे.

वहीं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार इस प्रयास में राज्य सरकार को सभी सहायता प्रदान करेगी. राज्य सरकार उन सभी लोगों का रिकॉर्ड बनाए रखेगी, जिन्हें रथ यात्रा में भाग लेने की अनुमति दी गई है और अनुष्ठान में भाग लेने वालों का मेडिकल रिकॉर्ड भी रखा जाएगा.

रथ यात्रा पर रोक के खिलाफ डाली गई थीं याचिकाएं

बता दें कि पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिल गई है. कोरोना के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ 23 जून को रथ यात्रा निकालने की इजाजत दी है. कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से पुरी रथ यात्रा पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं डाली गई थीं.

इन याचिकाओं पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले में चीफ जस्टिस (सीजेआई) एसए बोवडे ने तीन जजों की बेंच गठित की. इस बेंच में सीजेआई एसए बोवडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी शामिल रहे.

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जगन्नाथ रथ यात्रा को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, शर्तों के साथ मिली इजाजत

सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि सारी माइक्रो मैनेजमेंट राज्य सरकार की जिम्मेदारी है. केंद्र की गाइडलाइन के प्रावधानों का पालन करते हुए जनस्वास्थ्य के हित मुताबिक व्यवस्था हो.

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