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EPFO ने बदल दिए ये दो नियम... मुश्किल काम हुआ आसान, फटाफट होगा अकाउंट ट्रांसफर!

पीएफ कर्मचारियों को अक्‍सर अकाउंट ट्रांसफर को लेकर परेशानियों को सामना करना पड़ता था. किसी भी नई नौकरी ज्‍वाइन करने पर उन्‍हें ये काम करना होता था, लेकिन अब EPFO ने एक बड़े सुधार के तहत फॉर्म 13 सॉफ्टवेयर की कार्यक्षमता में सुधार किया है, जिससे फटाफटा अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा.

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कर्मचारी भविष्‍य संगठन ने बदल दिए दो नियम
कर्मचारी भविष्‍य संगठन ने बदल दिए दो नियम

भविष्‍य निधि संगठन (EPFO) ने अकाउंट ट्रांसफर के नियम को सरल बना दिया है, जिसके बाद अब कर्मचारियों को पैसा निकालने या फिर अकाउंट ट्रांसफर कराने में किसी भी तरह की परेशान नहीं होगी और इससे 1.25 करोड़ से ज्‍यादा सदस्‍यों को लाभ मिलने की उम्‍मीद है. 

दरअसल, पीएफ कर्मचारियों को अक्‍सर अकाउंट ट्रांसफर को लेकर परेशानियों को सामना करना पड़ता था. किसी भी नई नौकरी ज्‍वाइन करने पर उन्‍हें ये काम करना होता था, लेकिन अब EPFO ने एक बड़े सुधार के तहत फॉर्म 13 सॉफ्टवेयर की कार्यक्षमता में सुधार किया है.

EPFO ​​ने ज्‍यादातर ट्रांसफर मामलों में नियोक्ता की मंजूरी की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है. यह नियम जनवरी 2025 से प्रभावी माना जाएगा. कर्मचारियों द्वारा नौकरी बदलने पर PF ट्रांसफर काफी हद तक सरल हो गई है. यह अपडेट PF अकाउंट मैनेजमेंट को अधिक यूजर्स के लिए सरल बनाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है.

कितना आसान हो जाएगा ये प्रॉसेस? 
एक बार सोर्स ऑफिस द्वारा ट्रांसफर क्‍लेम को मंजूरी मिलने के बाद, पीएफ अकाउंट अब डेस्टिनेशन ऑफिस में कर्मचारी के अकाउंट में ऑटोमैटिक से जमा हो जाएगी. इस बदलाव से पीएफ ट्रांसफर में लगने वाले समय में भारी कमी आने की उम्मीद है. इस प्रॉसेस को सरल बनाने के साथ-साथ संशोधित सॉफ्टवेयर टैक्‍स योग्‍य और गैर टैक्‍स योग्‍य पीएफ की भी जानकारी देती है. यह TDS के सटीक कैलकुलेशन में सहायता करती है. 

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प्रोसेसिंग टाइम होगा कम 
पहले, पीएफ बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए सोर्स और डेस्टिनेशन ईपीएफओ ऑफिस के बीच समन्वय की आवश्यकता होती थी, जिससे अक्सर काफी देरी होती थी. नए सिस्‍टम के तहत, एक बार सोर्स ऑफिस द्वारा ट्रांसफर क्‍लेम को मंजूरी मिलने के बाद, सदस्य का पुराना पीएफ खाता ऑटोमैटिक से डेस्टिनेशन ऑफिस में नए खाते में विलय हो जाएगा, जिससे प्रोसेसिंग टाइम कम हो जाएगा और दक्षता में सुधार होगा. 

टैक्‍स योग्‍य PF की भी देगा जानकारी  
नया सिस्‍टम अब पीएफ बचत के टैक्‍स योग्य और नॉन-टैक्‍स योग्य को अलग करती है. यह विभाजन ब्याज इनकम पर सटीक टीडीएस कटौती सुनिश्चित करने में मदद करेगा, जो सदस्यों के लिए लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान करेगा. EPFO का अनुमान है कि संशोधित प्रक्रियया से हर साल करीब 90 हजार करोड़ रुपये का फंड ट्रांसफर संभव हो सकेगा. 

UAN को लेकर भी हुआ बदलाव 
एक अन्य बदलाव के तहत ईपीएफओ ने एक नई सुविधा शुरू की है, जिसके तहत कर्मचारियों के लिए Aadhaar को तत्काल जोड़ने की आवश्यकता के बिना ही बड़ी संख्या में यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) तैयार करने की सुविधा दी गई है, जिससे नियोक्ताओं को अधिक लचीलापन मिलेगा.

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