नोएडा अथॉरिटी ने बिल्डरों को जल्द घरों की रजिस्ट्री कराने का निर्देश दिया है. ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव ने गुरुवार को क्रेडाइ और बिल्डर के प्रतिनधियों के साथ अहम बैठक की, जिसमें अमिताभ कांत कमेटी की नीति से लाभ लेने वाले बिल्डर प्रोजेक्ट में रजिस्टर्ड फ्लैटों की रजिस्ट्री जल्द कराने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने फ्लैट खरीदारों से जल्द रजिस्ट्री कराने की भी अपील की. साथ ही बिल्डरों से ये भी कहा गया है कि अगर कोई खरीदार रजिस्ट्री कराने नहीं आता ह तो उसका आवंटन रद्द कर दिया जाए.
बता दें कि फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री में हो रही देरी पर पिछले महीने ही डीएम मनीष कुमार ने सख्ती दिखाते हुए चेतावनी दी थी कि 31 मई 2025 तक सभी पात्र फ्लैटों की रजिस्ट्री की जाए, वर्ना सख्त एक्शन लिया जाएगा. लेकिन डेडलाइन के बाद भी अभी भी कई ऐसे बायर्स हैं जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है. बैठक में डीएम ने कहा था कि अगर बिल्डर 15 दिन के अंदर रजिस्ट्री नहीं कराते हैं तो रेरा अधिनियम और भारती स्टांप अधिनियम के तहत एक्शन लिया जाएगा.
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गुरुवार को हुई बैठक में जानकारी दी गई है कि अभी भी 9 प्रोजेक्ट के करीब 1431 फ्लैटों की रजिस्ट्री काम पूरा नहीं हुआ है. अथॉरिटी ने ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और रजिस्ट्री की इजाजत भी दे दी है. बैठक में ये भी कहा गया है कि बिल्डर जल्द से जल्द रजिस्ट्री कराएं नहीं तो अमिताभ कांत कमेटी से मिली सुविधा वापस ले ली जाएगी.
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