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नोएडा में रजिस्ट्री में देरी पर DM का अल्टीमेटम, 31 मई तक सभी फ्लैट्स की रजिस्ट्री करें बिल्डर्स, वरना...

नोएडा में फ्लैट रजिस्ट्री में देरी पर डीएम मनीष कुमार वर्मा ने 95 बिल्डर्स को 31 मई तक रजिस्ट्री पूरी करने का निर्देश दिया है. तय समय में रजिस्ट्री न होने पर स्टांप और रेरा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन जल्द रजिस्ट्री कैंप भी लगाएगा, जिससे खरीदारों को राहत मिलेगी.

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DM और बिल्डर्स के बीच हुई अहम बैठक.
DM और बिल्डर्स के बीच हुई अहम बैठक.

नोएडा में फ्लैट खरीदारों को रजिस्ट्री में हो रही देरी और लगातार बढ़ती शिकायतों पर डीएम (DM) मनीष कुमार वर्मा ने सख्त रुख अपनाया है. शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित एक अहम बैठक में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के 95 बिल्डर्स को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि 31 मई 2025 तक सभी पात्र फ्लैट्स की रजिस्ट्री पूरी करें, वरना सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा.

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दरअसल, बैठक में तीनों औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अधिकारी, स्टांप एवं निबंधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, उप निबंधकगण और प्रमुख बिल्डर कंपनियों जैसे विहान ग्रीन्स, महागुन, एटीएस, रतन बिल्डटेक, अरिहंत इंफ्रा और देविका गोल्ड होम्स के प्रतिनिधि मौजूद रहे. डीएम ने स्पष्ट किया कि 9 मई 2025 तक जिन फ्लैट्स को ओसीसीसी (Occupancy Certificate cum Completion Certificate) और सब-लीज डीड मिल चुकी है, उनकी रजिस्ट्री हर हाल में 31 मई तक पूरी की जाए.

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यदि बिल्डर्स 15 दिनों के भीतर रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, तो भारतीय स्टांप अधिनियम और रेरा अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी. साथ ही, जिन बिल्डर्स के प्रतिनिधि इस बैठक में अनुपस्थित रहे, उनके खिलाफ भी प्रशासन जल्द सख्त कदम उठाएगा.

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वहीं, डीएम ने खरीदारों की शिकायतें खुद सुनीं और सभी उप निबंधकों को निर्देशित किया कि रजिस्ट्री से जुड़ी हर समस्या का तुरंत समाधान किया जाए. रजिस्ट्री प्रक्रिया को तेज करने के लिए विशेष कैंप भी आयोजित किए जाएंगे, जिसकी सूचना बिल्डर्स को दी जा चुकी है. प्रशासन के इस सख्त कदम से अब वर्षों से रजिस्ट्री के इंतजार में फंसे हजारों खरीदारों को राहत मिलने की उम्मीद है.

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