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Tobacco Excise Duty Cut: सरकार का फैसला... इन तंबाकू प्रोडक्ट से हटी 18% एक्साइज ड्यूटी, शेयरों पर दिखेगा असर!

Tobacco Excise Duty Cut Impact: सरकार ने बिना ब्रांड और रिटेल सेल के लिए पैक न किए जाने वाले अविनिर्मित तंबाकू प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी वापस ले ली है, जो 18% लागू थी.

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बिना ब्रांड वाले अविनिर्मित तंबाकू प्रोडक्ट पर 18% एक्साइज ड्यूटी हटाई. (Photo: Reuters)
बिना ब्रांड वाले अविनिर्मित तंबाकू प्रोडक्ट पर 18% एक्साइज ड्यूटी हटाई. (Photo: Reuters)

सरकार ने अविनिर्मित तंबाकू या इससे जुड़े कुछ उत्पादों पर लगने वाला केंद्रीय उत्पाद शुल्क हटा (Excise Duty Cut) दिया है. इसके पहले बिना ब्रांड के नाम वाले और खुदरा बिक्री के लिए पैक न किए गए अविनिर्मित तंबाकू प्रोडक्ट्स पर 18% एक्साइज ड्यूटी लागू था, लेकिन सरकार ने इस संबंध में 1 फरवरी 2026 को अधिसूचना जारी कर इसे वापस लिए जाने के बारे में बताया. क्या सरकार के इस फैसले का असर तंबाकू से जुड़ी कंपनियों के शेयरों पर भी देखने को मिल सकता है. 

सिर्फ ऐसे तंबाकू प्रोडक्ट को छूट
बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसे प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी स्ट्रक्चर को दो कैटेगरी में तर्कसंगत बनाया गया है. अब से सिर्फ अविनिर्मित तंबाकू पर शून्य उत्पाद शुल्क लागू होगा, जो ब्रांडेड नहीं है और जिन्हें खुदरा बिक्री के लिए पैक नहीं किया गया है. इससे असंगठित क्षेत्र के तंबाकू किसानों और निर्माताओं को बड़ी राहत मिलेगी. इसके अलावा अन्य सभी तरह के अविनिर्मित तंबाकू या तंबाकू अपशिष्ट, विशेष रूप से ब्रांडेड या खुदरा सेल के लिए पैक किए गए तंबाकू पर 18% का उत्पाद शुल्क लागू रहेगा.

तंबाकू कंपनियों के शेयरों पर दिखेगा असर? 
सरकार के इस कदम से Tobacco Stocks पर किसी तरह का असर पड़ने आशंका को लेकर CMS INDUSLAW के पार्टनर शशि मैथ्यूज ने कहा है कि इसकी संभावना नहीं दिख रही है. नए संशोधन से ITC और गॉडफ्रे फिलिप्स (Godfrey Phillips) जैसी कंपनियों पर असर नहीं होगा, क्योंकि यह बदलाव बिना ब्रांड वाले और खुदरा बिक्री के लिए पैक न किए गए असंसाधित तंबाकू और तंबाकू के अपशिष्ट पर लागू होता है, जबकि ये तमाम बड़ी कंपनियां ब्रांडेड, रिटेल सेल के लिए पैक किए गए तंबाकू का कारोबार करती हैं. 

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मैथ्यूज ने कहा कि इन कंपनियों के Tobacco Products छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, इसलिए उनके संचालन या लागत और प्रॉफिट मार्जिन पर असर देखने को नहीं मिलेगा. इसके साथ ही इस चेंज से इस तंबाकू कंपनियों के शेयरों के प्रदर्शन पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है.

छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत
BDO India के पार्टनर और इनडायरेक्ट टैक्स (उत्तर और पश्चिम), टैक्स एंड रेग्युलेटरी एडवाइजरी विभाग के प्रमुख ज्ञानेंद्र त्रिपाठी का कहना है कि सरकार के 18% एक्साइज ड्यूटी वापस लेने के फैसले से छोटे सप्लायर्स को राहत मिलेगी, जो बिना किसी ब्रांड नाम के थोक में असंसाधित तंबाकू का बिजनेस करते हैं. साथ ही बिना ब्रांड और खुदरा बिक्री पैकेज में पैक न किए गए तंबाकू या तंबाकू अपशिष्ट के आयात पर भी सीमा शुल्क से छूट मिलेगी, जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के बराबर लगाई जाती है. ऐसे उत्पादों पर Custom Duty उस लिमिट तक कम दी जाएगी. 

किंग स्टब एंड कासिवा के पार्टनर आदित्य भट्टाचार्य के मुताबिक, सरकार ने टैरिफ हेडिंग 2401 के तहत अविनिर्मित तंबाकू और तंबाकू अपशिष्ट पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में स्पष्ट विभाजन किया है. यह संशोधन बिना ब्रांडिंग वाले, गैर-खुदरा थोक तंबाकू और खासतौर से ब्रांडिंग वाले या कॉमर्शियल या रिटेल यूज के लिए अभिप्रेत तंबाकू के बीच एक स्पष्ट लाइन खींचता है और इन्हें लेकर मौजूद कमी को दूर करता है.

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(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

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