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5 फरवरी को वोटिंग... दिल्ली में बंद रहेंगे 700 बाजार, चुनाव के चलते बड़ा फैसला

Delhi Election 2025: दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए होने वाली वोटिंग के मद्देनजर चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने इलेक्शन वाले दिन सभी 700 बाजारों को बंद रखने का आह्वान किया है.

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दिल्ली में वोटिंग वाले दिन बंद रहेंगे सभी बाजार
दिल्ली में वोटिंग वाले दिन बंद रहेंगे सभी बाजार

5 फरवरी 2025 को दिल्ली में विधानसभा चुनावों (Delhi Election 2025) के लिए वोटिंग होनी है और इसे लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. इस बीच व्यापारियों के शीर्ष संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने दुकानदारों और सभी मार्केट एसोसिएशंस से अपील की है कि Delhi Voting Day को दुकानें बंद रखें. ऐसे में इस दिन लगभग सभी बाजारों में बंदी देखने को मिल सकती है. 

दिल्ली के 700 बाजार रहेंगे बंद 
सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल और अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी 700 बाजार बंद करने का निर्णय लिया गया है और साथ ही इंडस्ट्रियल एरिया में भी छुट्टी रहेगी. गोयल ने आगे कहा कि कभी-कभी कुछ रिटेल सेक्टर के दुकानदार वोट डालने के बाद शाम को दुकान खोल लेते हैं, ऐसे में अगर किन्हीं कारणों से दुकान खोलनी भी पड़ें, तो कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश देने के लिए कहा गया है. इसके अलावा छुट्टी के चलते किसी कर्मचारी या लेबर का वेतन न काटे जाने की अपील भी की गई है. 

कर्मचारी पेड हॉलिडे करेंगे अप्लाई
चुनाव आयोग (Election Commission) और लेबर डिपार्टमेंट ने भी Delhi Election में वोट डालने के लिए कर्मचारियों और स्टाफ को पेड हॉलिडे देने का निर्देश दिया है. इस संबंध में दिल्ली के मार्केट एसोसिएशंस के पदाधिकारियों से भी चर्चा की गई है. संगठन की ओर से कहा गया है कि छुट्टी के बावजूद अगर रिटेल में कोई अपनी शॉप खोलता है, तो पहले वोट डालकर आएं और ये सुनिश्चित करें कि वहां काम करने वाले लेबर पर किसी तरह का दबाव न हो. इमरजेंसी सर्विस से जुड़े कर्मचारियों से अपील की गई है कि वो भी मतदान करके ही काम पर पहुंचे.

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सरकार पहले ही दे चुकी बंदी का आदेश  
सीटीआई महासचिव गुरमीत अरोड़ा और वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक गर्ग ने बताया कि दिल्ली सरकार पहले ही दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, रिसॉर्ट, व्यापार और औद्योगिक इकाइयों समेत व्यवसासिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने के निर्देश दे चुकी है. जिसमें कहा गया है कि वे अपने कर्मचारियों को छुट्टी दें और पैसे नहीं काटें. राज्य सरकार के श्रम विभाग ने आदेश भी जारी किया है, जिसमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135B प्रावधान के अनुसार किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव में वोटिंग का हक है, उसे मतदान के दिन छुट्टी दी जाएगी।

3,5 और 8 को शराब की दुकानें बंद
दिल्ली सरकार ने शहर में शराब की दुकानें और शराब परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को 3 से 5 फरवरी तक और 8 फरवरी को नतीजे घोषित होने के बंद रखने का आदेश दिया है. दिल्ली आबकारी आयुक्त द्वारा जारी एक अधिसूचना मुताबिक, 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के लिए मतदान के दिन और मतगणना के दिन विभिन्न आबकारी लाइसेंसों के लिए आबकारी नियम-2010 के तहत 'ड्राय डे' ​​घोषित किया गया है. 

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