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बिज़नेस न्यूज़

6 माह की जेल, ₹2000 का जुर्माना... दूसरे के ट्रेन टिकट पर सफर पड़ेगा महंगा

भारतीय रेलवे के नियम
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भारत की ज्‍यादातर आबादी आज भी ट्रेन से ही सफर करती है. ऐसे में रेलवे ने व्‍यवस्‍था बनाए रखने के लिए कुछ नियम बनाया है. रेलवे ने साथ ले जाने वाली चीजों से लेकर AC, स्‍लीपर बोगी में जर्नी तक के नियम बनाए हैं. (Photo: Pexel) 

दूसरे के नाम के टिकट पर नहीं कर सकते सफर
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इसी में से एक नियम रेलवे टिकट को लेकर भी है, जिसके तहत आप दूसरे के नाम पर टिकट जारी को लेकर खुद उस टिकट से सफर नहीं कर सकते हैं. (Photo: Pexel) 
 

दूसरे के टिकट पर सफर करने से लगेगा भारी जुर्माना
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अगर आप दूसरे की टिकट पर सफर करते हैं तो आपको भारी जुर्माने से गुजरना पड़ सकता है और पकड़े जाने के बाद भी इस नियम को इग्‍नोर करते हैं तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है. खुद रेल मंत्रालय की ओर से ये जानकारी शेयर की गई है. (Photo: PTI)

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500 रुपये का अतिरिक्‍त शुल्‍क
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भारतीय रेवले ने कहा है कि दूसरे के टिकट से यात्रा करने पर रेल अधिनियम, 1989 की धारा 142 के तहत कार्रवाई की जाएगी. सबसे पहले यात्री से टिकट जब्‍त कर लिया जाएगा और आगे यात्रा नहीं करने दी जाएगी. फिर ट्रेन प्रस्‍थान से यात्रा का पूरा किराया देना पड़ेगा और यात्रा किराये के अलावा, न्‍यूनतम शुल्‍क 500 रुपये वसूला जाएगा. (Photo: PTI) 

6 महीने की हो सकती है जेल
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किराया और अतिरिक्त शुल्‍क नहीं चुकाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसका भुगतान नहीं करने पर 6 महीने की कैद हो सकती है. साथ ही 2000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है या फिर दोनों हो सकता है. क्‍योंकि दूसरे के नाम पर जारी टिकट पर यात्रा करना अवैध होता है. (Photo: PTI) 

अपने नाम पर जारी टिकट पर ही करें सफर
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रेलवे ने कहा कि सिर्फ अपने नाम पर जारी टिकट पर ही यात्रा करें. दूसरे के नाम से जारी टिकट पर यात्रा पूरी तरह से अवैध है. हालांकि, रेवले का एक नियम ये भी है कि आप अपने नाम पर जारी टिकट को किसी दूसरे यात्री के नामपर ट्रांसफर भी कर सकते हैं. इसके लिए कोई जुर्माना नहीं लगेगा. (Photo: PTI) 

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