सऊदी अरब का कड़ा नियम, टैक्सी वालों को मीटर नहीं चलाने पर फ्री में देनी होगी राइड

दुबई के ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी (टीजीए) के मुताबिक, टैक्सी ड्राइवर्स के लिए मीटर से चलना अनिवार्य है. इसका पालन नहीं करने पर पैसेंजर किसी भी ड्राइवर के खिलाफ 19929 नंबर डायल कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

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aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 31 मई 2022,
  • अपडेटेड 10:00 PM IST
  • सऊदी अरब के टैक्सी ड्राइवर्स के लिए नए नियम जारी
  • 12 जुलाई 2022 से लागू होंगे नए नियम

स्थानीय मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक, नए नियमों के तहत किराया मीटर से नहीं चलने पर टैक्सी से यात्रा कर रहे पैसेंजर्स को कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा.

ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी (टीजीए) के मुताबिक, टैक्सी ड्राइवर्स के लिए किराया मीटर से चलना अनिवार्य है. इसका पालन नहीं करने वाले ड्राइवर्स की शिकायत 19929 नंबर पर की जा सकती है.

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इसके साथ ही टीजीए ने स्पष्ट किया है कि टैक्सी में कई तरह के तकनीकी स्पेसिफिकेशन होने चाहिए. इनमें ई-पेमेंट डिवाइस, फ्री इंटरनेट, कैमरा, ट्रैकिंग डिवाइस जो नक्ल पोर्टल से जुड़ी हुई हो और रिसीट प्रिंटर का होना जरूरी है. 

टैक्सी में आईडी स्क्रीन को ऑप्शनल रखा गया है. यह पूरी तरह से टैक्सी ड्राइवर पर निर्भर करता है.

टैक्सी में ई-पेमेंट डिवाइस के नहीं पाए जाने पर पैसेंजर्स शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

अथॉरिटी ने यह भी कहा कि अगर किसी कार का इस्तेमाल टैक्सी की तरह किया जा रहा है तो ऐसे में वह कार अपनी मैन्युफैक्चरिंग से पांच साल से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए. 

टीजीए ने कहा कि 12 जुलाई 2022 से हर टैक्सी ड्राइवर्स के लिए वर्दी पहनना जरूरी होगा. टैक्सी ड्राइवर्स के अलावा  पब्लिक टैक्सी ड्राइवर्स, एयरपोर्ट टैक्सी ड्राइवर्स, फैमिली ट्रैक्सी ड्राइवर्स, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट ऐप ड्राइवर्स और निजी टैक्सी ड्राइवर्स के लिए यूनिफॉर्म पहनना जरूरी होगा. ऐसा नहीं करने पर उन पर जुर्माना लगेगा. 

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इसके साथ ही टैक्सी ड्राइवर्स का पैसेंजर ट्रांसपोर्ट ऐप पर रजिस्टर्ड होना भी जरूरी है.

इन ड्राइवर्स के यूनिफॉर्म में नहीं होने पर 19929 पर कॉल कर शिकायत की जा सकती है.

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