पाक विदेश मंत्री का दावा, कुलभूषण जाधव के बदले एक आतंकवादी देने का मिला था प्रस्ताव

पाक विदेश मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ ने बुधवार को न्यूयार्क में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पेशावर में एपीएस (आर्मी पब्लिक स्कूल) में बच्चों की हत्या करने वाला आतंकवादी अफगानिस्तान प्रशासन के हिरासत में है. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) ने मुझसे कहा कि हम उस आतंकवादी से आपके पास मौजूद आतंकवादी जो कि कुलभूषण जाधव है, की अदला बदली कर सकते हैं.

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कुलभूषण जाधव कुलभूषण जाधव

अंकुर कुमार / BHASHA

  • न्यूयॉक ,
  • 28 सितंबर 2017,
  • अपडेटेड 6:38 AM IST

पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका में भारत को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है. ताजा मामला पाक विदेश मंत्री के दावे का है. इस दावे से कुलभूषण जाधव के केस को कमजोर करने की भी कोशिश की गई है. पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने दावा किया है कि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के बदले 2014 पेशावर स्कूल हमले के जिम्मेदार और अफगानिस्तान की जेल में बंद एक आतंकवादी को देने का प्रस्ताव दिया गया था.

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पाक विदेश मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ ने बुधवार को न्यूयार्क में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पेशावर में एपीएस (आर्मी पब्लिक स्कूल) में बच्चों की हत्या करने वाला आतंकवादी अफगानिस्तान प्रशासन के हिरासत में है. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) ने मुझसे कहा कि हम उस आतंकवादी से आपके पास मौजूद आतंकवादी जो कि है, की अदला बदली कर सकते हैं.

मंत्री ने यह दावा एशिया सोसायटी में एक सवाल के जवाब में किया. हालांकि उन्होंने आतंकवादी का नाम और उस एनएसए के बारे में स्पष्ट नहीं किया जिसके संदर्भ में उन्होंने यह बात की.

आपको बता दें कि भारतीय नौसेना के 46 साल के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव को की फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पाकिस्तान के खिलाफ कथित रुप से जासूसी और विध्वंसकारी गतिविधियों में संलिप्तता के लिए अप्रैल में मौत की सजा सुनाई थी.

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पत्रकार और लेखक से बातचीत में पाक विदेश मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान में संघर्ष और अस्थिरता से बहुत क्षति पहुंची है. मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान में शांति होने से सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को ही होगा, हालांकि अभी वहां हालात अच्छे नहीं हैं.

दूसरी ओर भारत ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि उसने जाधव तक राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराने के आग्रह को बार बार ठुकरा कर वियना संधि का उल्लंघन किया है. 18 मई को इस मामले की सुनवाई करते हुए अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत की 10 सदस्यीय पीठ ने जाधव को फांसी की सजा पर अमल पर रोक लगा दी थी.

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