टीएमसी के बैंक खातों के लेनदेन पर रोक का मामला पहुंचा HC, अदालत ने बैंक से मांगा हलफनामा

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बैंक खातों में जमा करोड़ों रुपये पर उठे सवालों के बाद कोर्ट ने बैंक से 8 जुलाई तक वित्तीय लेनदेन का हलफनामा मांगा है.

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अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी. (File Photo: PTI) अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी. (File Photo: PTI)

तपस सेनगुप्ता

  • कोलकाता,
  • 02 जुलाई 2026,
  • अपडेटेड 2:56 PM IST

कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक अकाउंट के वित्तीय लेन-देन के बारे में हलफनामा मांगा है. जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने HDFC बैंक की सेंट्रल प्लाजा ब्रांच के मैनेजर को निर्देश दिया है कि वे अगले बुधवार तक तृणमूल कांग्रेस के वित्तीय फंड के बैंक लेन-देन की जानकारी वाला हलफनामा जमा करें.

कोर्ट ने ये दस्तावेज 8 जुलाई तक मांगे हैं. इस मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होनी है. हालांकि, कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें इस मामले में वित्तीय लेन-देन को अस्थायी रूप से जारी रखने की अनुमति मांगी गई थी.

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हाई कोर्ट ने कहा कि कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से पहले, हम निर्देश देते हैं कि सभी खातों की कॉर्पस (राशि) हमारे सामने रखी जाए. अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी.

बता दें, टीएमसी के बैंक खातों पर यह कार्रवाई बागी नेता ऋतब्रत बनर्जी से जुड़े कुछ विधायकों की शिकायत के बाद हुई. इन विधायकों ने बिधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराते हुए मामले की जांच और एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी.

शिकायत में विधायकों ने इन खातों में जमा करोड़ों रुपये की रकम पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने जांच एजेंसियों से इस पैसे के स्रोत की जांच करने की मांग की है.

उनका कहना है कि यह पता लगाया जाए कि रकम वैध स्रोतों से आई है या नहीं. शिकायत में आशंका जताई गई है कि यह पैसा कथित तौर पर कट-मनी (कमीशन), सार्वजनिक धन की कथित हेराफेरी या किसी अन्य संभावित वित्तीय अनियमितता से जुड़ा हो सकता है.

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