6 साल की बच्ची से रेप कर फोड़ दी थी आंखें, फिर की थी हत्या... अब कोर्ट ने सुनाई सजा

बाराबंकी में बच्ची के साथ रेप और आंख फोड़ कर निर्मम हत्या करने वाले दरिंदे को उम्र कैद की सजा मिली है. जज ज्ञान प्रकाश शुक्ला ने दोषी को आजीवन कारावास व डेढ़ लाख रुपए जुर्माना भुगतने की सजा सुनाई है. 

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6 साल की मासूम से रेप और हत्या के दोषी को आजीवन कारावास (सांकेतिक तस्वीर) 6 साल की मासूम से रेप और हत्या के दोषी को आजीवन कारावास (सांकेतिक तस्वीर)

सैयद रेहान मुस्तफ़ा

  • बाराबंकी,
  • 12 फरवरी 2025,
  • अपडेटेड 2:35 PM IST

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में बच्ची के साथ रेप और आंख फोड़ कर निर्मम हत्या करने वाले दरिंदे को उम्र कैद की सजा मिली है. स्पेशल एडीश्नल सेशल जज पॉक्सो एक्ट ज्ञान प्रकाश शुक्ला ने दोषी को आजीवन कारावास व डेढ़ लाख रुपए जुर्माना भुगतने की सजा सुनाई है. 

मामला थाना सफदरगंज क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है. यहां परिवारिक रंजिश के चलते गांव के ही अजय कुमार ने घर में सो रही 6 साल की बच्ची का अपहरण कर लिया था. आरोपी ने बच्ची को सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ रेप किया और उसकी आंख फोड़ कर उसकी हत्या कर दी.
 
विशेष लोक अभियोजक पुरुषोत्तम मिश्रा ने बताया कि 30 मई 2021 की रात घर में सो रही बच्ची के अचानक लापता हो गई. बच्ची को गायब पाकर उसकी मां रोने चिल्लाने लगी थी. महिला की आवाज सुनकर गांव के अन्य लोग भी जुट गए. जब सभी ने मिलकर गांव में बच्ची की तलाशना शुरू किया तो गांव से करीब आधा किलोमीटर की दूरी  पर एक तालाब में बच्ची का शव पाया गया. बच्ची के साथ रेप हुआ था और उसकी आंखें फोड़ दी गई थीं. बाद में पुलिस ने आरोपी अजय कुमार को ढूंढ निकाला था.
 
पब्लिक प्रॉसिक्यूटर पुरुषोत्तम मिश्रा ने बताया कि बच्ची के परिवार की आरोपी अजय कुमार से पुरानी रंजिश थी और उनका अजय कुमार से  काफी झगड़ा हुआ था. अजय ने उसे बर्बाद कर देने की धमकी दी थी. अजय कुमार ने बच्ची को ले जाकर उसके साथ रेप किया और आंख फोड़कर उसकी हत्या कर दी. 

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कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 6 गवाह पेश किए गए. चार साल से अधिक समय तक चले मुकदमें में गवाहों के बयान व अन्य साक्ष्यों  के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश पॉस्को कोर्ट नंबर 45 ने अजय कुमार को दुष्कर्म व हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास के साथ डेढ़ लाख रुपए जुर्माना भुगतने की सजा सुनाई है.

 

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