रामपुर: पति और प्रेमिका को आजीवन कारावास, अवैध संबंधों के चलते कर दी थी पत्नी की हत्या

रामपुर में अवैध संबंधों के चलते पत्नी की हत्या के मामले में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए पति ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी. इस मामले की सुनवाई के बाद एडीजे फर्स्ट कोर्ट ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है.

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महिला की गला दबाकर कर दी गई थी हत्या. (Photo: Screengrab) महिला की गला दबाकर कर दी गई थी हत्या. (Photo: Screengrab)

आमिर खान

  • रामपुर,
  • 01 मई 2026,
  • अपडेटेड 7:15 AM IST

यूपी के रामपुर में एक सनसनीखेज हत्याकांड में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. अवैध संबंधों में बाधा बन रही पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में पति और उसकी प्रेमिका को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. यह फैसला रामपुर की एडीजे फर्स्ट कोर्ट ने सुनाया है.

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यह मामला 29 मार्च 2024 की रात का है, जब अमरीक सिंह नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी चरणजीत कौर की हत्या कर दी थी. जांच में सामने आया कि अमरीक सिंह के अपनी ही रिश्तेदार अमनदीप कौर के साथ अवैध संबंध थे. पत्नी लगातार इसका विरोध कर रही थी. इसी विरोध और संबंधों में बाधा बनने के कारण पति ने प्रेमिका के साथ मिलकर पत्नी को रास्ते से हटाने की साजिश रची.

आरोप लगाया गया था कि घटना वाली रात अमरीक सिंह और अमनदीप कौर ने मिलकर पहले चरणजीत कौर का गला दबाया और बाद में उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस की जांच और साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.

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मामले की जांच के दौरान पुलिस ने कई सबूत जुटाए. इसके बाद कोर्ट में लंबी सुनवाई चली, जिसमें 12 गवाहों के बयान दर्ज किए गए. करीब दो साल तक चले इस केस के बाद कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया.

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रताप सिंह मौर्य ने बताया कि यह एक प्लानिंग के साथ की गई हत्या का मामला था, जिसमें पति अमरीक सिंह और उसकी प्रेमिका अमनदीप कौर दोनों शामिल थे. उन्होंने कहा कि कोर्ट ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर यह माना कि हत्या अवैध संबंधों में बाधा बनने के कारण की गई थी.

एडीजे फर्स्ट कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले में दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इस फैसले के बाद कोर्ट परिसर में सुरक्षा के बीच दोनों को जेल भेज दिया गया.

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