नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी 52 वर्षीय विकास यादव ने 30 साल की हर्षिका से की शादी, पैरोल पर हैं बाहर

बाहुबली नेता और पूर्व सांसद डीपी यादव के बेटे और नीतीश कटारा हत्याकांड में दोषी विकास यादव का विवाह शुक्रवार को गाजियाबाद के राजनगर स्थित आवास पर सम्पन्न हुआ. विवाह पूरी तरह आर्य समाज की वैदिक रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ और इसमें केवल परिवार और करीबी रिश्तेदार ही शामिल हुए.

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परिवार ने साझा की तस्वीरें.(Photo: Mayank Gaur/ITG) परिवार ने साझा की तस्वीरें.(Photo: Mayank Gaur/ITG)

मयंक गौड़

  • गाजियाबाद,
  • 05 सितंबर 2025,
  • अपडेटेड 6:31 PM IST

उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता और पूर्व सांसद डीपी यादव के 52 वर्षीय बड़े बेटे विकास यादव का विवाह शुक्रवार को बेहद सादगीपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ. यह शादी डीपी यादव के गाजियाबाद में राजनगर स्थित आवास पर परिवार और करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में आर्य समाज की वैदिक रीति-रिवाजों के साथ पूरी की गई.

जानकारी के मुताबिक, विकास यादव की जीवनसंगिनी 30 साल की हर्षिका यादव मूल रूप से फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद की रहने वाली हैं. उनके पिता सरकारी टीचर हैं. हर्षिका पढ़ाई में बेहद मेधावी रही हैं. उन्होंने बीएससी, बीटीसी और एमएससी की पढ़ाई पूरी की है और टेट परीक्षा भी पास की है. वहीं, इंटर कॉलेज में अध्यापक हैं. शादी के बाद परिवार ने बहू का स्वागत पारंपरिक रीति से किया.

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यह भी पढ़ें: नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी विकास यादव को SC ने दी राहत, 7 दिन के लिए बढ़ाई जमानत

शादी समारोह को लेकर डीपी यादव और पूरा परिवार बेहद उत्साहित नजर आया. मीडिया से बातचीत में डीपी यादव ने कहा कि वे आर्य समाज की शिक्षाओं और वैदिक परंपराओं में आस्था रखते हैं. इसी कारण विवाह आर्य समाज की वैदिक विधि से कराया गया. उन्होंने बताया कि यह विवाह पूरी तरह से शांतिपूर्ण और सरल तरीके से हुआ, जिसमें केवल परिवार और कुछ नजदीकी मित्र शामिल हुए.

परिवार द्वारा साझा की गई तस्वीरों में विवाह का पारंपरिक लेकिन सादगीपूर्ण स्वरूप स्पष्ट दिखा. किसी भव्य आयोजन की जगह इस शादी को घर के शांत वातावरण में नजदीकी रिश्तेदारों और मित्रों के बीच ही सम्पन्न किया गया.

2002 के चर्चित नीतीश कटारा हत्याकांड

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बता दें कि 2002 में नीतीश कटारा के अपहरण और हत्या के मामले में अदालत ने विकास यादव और उसके चचेरे भाई विशाल यादव को दोषी ठहराया था. यह हत्या कथित तौर पर नीतीश और भारती यादव (विकास की बहन) के प्रेम संबंधों के चलते हुई थी, जिसका परिवार ने विरोध किया था. इस मामले में तीसरे दोषी सुखदेव पहलवान को 20 साल की सजा मिली थी, हालांकि इस साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिहा कर दिया. 

दिल्ली हाई कोर्ट ने 22 अगस्त 2025 को विकास यादव की अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को बढ़ाने का अधिकार क्षेत्र नहीं था. इसके बाद विकास ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. वह पिछले 23 साल से जेल में है और उसने अपनी मां की बीमारी के आधार पर पहले भी अंतरिम जमानत मांगी थी, जिसे 1 सितंबर को एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया था.

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