अगर विदेश में गुम हो जाए आपका पासपोर्ट, जानें कैसे पूरी होगी आपकी यात्रा

विदेश में पासपोर्ट खो जाना किसी भी भारतीय यात्री के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में भारतीय दूतावास आपकी मदद के लिए तैयार रहता है. इसके लिए कुछ जरूरी कदम हैं जिन्हें समय रहते उठाना बेहद जरूरी है.

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विदेश में पासपोर्ट खोने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें (Photo: Pixabay) विदेश में पासपोर्ट खोने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें (Photo: Pixabay)

aajtak.in

  • नई दिल्ली ,
  • 26 नवंबर 2025,
  • अपडेटेड 3:37 PM IST

किसी विदेशी धरती पर पासपोर्ट का खो जाना किसी भी भारतीय यात्री के लिए सबसे तनावपूर्ण स्थिति हो सकती है. घर से दूर, अचानक हुई इस घटना में कई बार समझ नहीं आता कि अब आगे क्या करें. लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि दुनिया भर में मौजूद भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास ऐसी आपात स्थितियों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. सबसे जरूरी बात है शांत रहना और बिना देर किए तुरंत सही कार्रवाई शुरू करना.

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पुलिस रिपोर्ट से शुरुआत

सबसे पहले, जिस जगह पर पासपोर्ट खोया है, वहां की स्थानीय पुलिस को तुरंत सूचित करें. पुलिस से मिली यह गुमशुदगी की रिपोर्ट एक आधिकारिक रिकॉर्ड होगी और आगे की सभी कागजी कार्रवाई के लिए यह सबसे आवश्यक दस्तावेज है. इसके बाद, बिना देर किए अपने निकटतम भारतीय दूतावास (Embassy) या वाणिज्य दूतावास (Consulate) को सूचित करें. पासपोर्ट सेवा की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, भारतीय दूतावास ऐसे आपात मामलों को रोज संभालते हैं और वे आपकी राष्ट्रीयता को सत्यापित करके आपको सही मार्गदर्शन देने के लिए प्रशिक्षित होते हैं.

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आपातकालीन सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करें?

यदि यात्री को किसी गंभीर बीमारी, परिवार में मृत्यु, या किसी अन्य जरूरी कारण से तत्काल भारत लौटना है, तो दूतावास आपातकालीन प्रमाणपत्र (Emergency Certificate - EC) जारी कर सकता है. अब सवाल यह है कि  EC क्या है? यह एक एकतरफा यात्रा दस्तावेज है. जो कि आपको सिर्फ भारत वापस आने की अनुमति देता है, लेकिन आप इसका उपयोग करके बाद में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा नहीं कर सकते.

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अधिकारी EC केवल तभी जारी करते हैं, जब यात्री की पहचान और राष्ट्रीयता की पुष्टि हो जाए. इसलिए शांत रहना और सहयोग करना जरूरी है.

नया पासपोर्ट के लिए आवेदन

अगर आपको तुरंत भारत नहीं लौटना है और यात्रा जारी रखनी है, तो आप नया पासपोर्ट जारी करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं. क्योंकि पासपोर्ट खो जाने पर डुप्लीकेट पासपोर्ट जारी नहीं किया जाता. इसके बजाय, आपको नए नंबर और नई वैधता वाला एक नया पासपोर्ट दिया जाता है. इस दौरान भारतीय मिशन आपके पास उपलब्ध किसी भी दस्तावेज की मांग कर सकता है, जैसे कि खोए हुए पासपोर्ट की फोटोकॉपी, आधार कार्ड, या पिछले यात्रा रिकॉर्ड. अगर आपके पास फोटोकॉपी उपलब्ध नहीं भी है, तब भी मिशन आपके विवरण की पुष्टि करके आवेदन पर कार्रवाई कर सकता है.

जिन यात्रियों के पासपोर्ट खोने के बजाय क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उनके लिए भी यही प्रक्रिया है. उन्हें "खोया/क्षतिग्रस्त" श्रेणी के तहत ही नए पासपोर्ट के लिए आवेदन करना होगा.

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भारत लौटकर आगे क्या करें

EC के जरिए भारत वापस आने के बाद नया पासपोर्ट बनवाना आसान होता है, इसके लिए आपको पते का प्रमाण, जन्मतिथि का प्रमाण, पुलिस रिपोर्ट और पासपोर्ट खोने का कारण बताने वाला हलफनामा देना होता है. अगर पुराने पासपोर्ट के कुछ पन्ने सुरक्षित बचे हों, तो उनकी कॉपी भी साथ लगानी होती है.

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पासपोर्ट का दुरुपयोग कैसे रोकें?

पासपोर्ट खोने की सूचना तुरंत देना इसलिए महत्वपूर्ण है, ताकि कोई आपके दस्तावेज का दुरुपयोग न कर सके और आपकी सत्यापन प्रक्रिया तेजी से पूरी हो जाए. ध्यान देनी वाली बात यह है कि यात्रा पर निकलने से पहले हमेशा अपने पासपोर्ट की एक डिजिटल कॉपी (मोबाइल या ईमेल में) सुरक्षित रखें. क्योंकि यह नया पासपोर्ट या EC जारी होने पर बहुत काम आती है.

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