धौलपुर : नाबालिग का अपहरण फिर छेड़छाड़, पॉक्सो एक्ट के तहत दो आरोपियों को तीन साल की जेल      

धौलपुर की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के अपहरण और उसके साथ छेड़छाड़ करने के मामले में दो लोगों को दोषी करार दिया है. दोनों को तीन-तीन साल की जेल की सजा सुनाई हैं. उन पर आईपीसी की धारा 363, 354 और 7 व 8 पॉक्सो एक्ट लगाया गया है. साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.

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पॉक्सो कोर्ट धौलपुर पॉक्सो कोर्ट धौलपुर

उमेश मिश्रा

  • धौलपुर,
  • 27 जनवरी 2023,
  • अपडेटेड 8:45 PM IST

राजस्थान के धौलपुर में विशेष न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट को तहत दो आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है. साथ ही पांच-पांच हजार रुपये देने का दंड दिया है. यह सजा पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश जमीर हुसैन ने सुनाई. साल 2019 में महिला थाने में 15 साल की नाबालिग का अपहरण और उसके साथ छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज किया गया था.

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विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना इलाके का है. यहां के रहने वाले पीड़ित परिवार ने थाने में मामला दर्ज कराया था. इसमें कहा गया कि 5 जून 2019 को उनकी 15 साल की बेटी दोपहर को शौच करने घर से बाहर गई थी. इसी दौरान रास्ते में आरोपी केदार और गीतम ने नाबालिग से छेड़छाड़ की. 

परिजनों के पीछा करने पर नाबालिग को छोड़ कर भाग गए आरोपी

फिर उसे जबरन बाइक पर बैठाकर अपने साथ ले गए. घटना की जगह से थोड़ी दूर नाबालिग का भाई खेल रहा था. उसने ही घर जाकर परिजनों को घटना की जानकारी दी. परिजनों ने आरोपियों का पीछा किया, तो वे लोग नाबालिग को छोड़ कर भाग गए. मामला दर्ज होने के बाद आरोपी साजन और लाजी को गिरफ्तार किया गया और पॉक्सो न्यायालय में पेश किया. 

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तीन-तीन साल का जेल और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा

इसके बाद आरोपियों ने कोर्ट से जमानत ले ली थी. इसके बाद आज शुक्रवार को न्यायाधीश जमीर हुसैन ने आरोपी साजन और लाजी को आईपीसी की धारा 363, 354 और 7 व 8 पॉक्सो एक्ट में दोषी करार दिया. साथ ही तीन-तीन साल का कठोर कारावास और पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड दिया गया है.

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