पैराक्वाट पर बैन के बाद ग्लाइफोसेट की बारी, कैसे काम करता है एग्रो-केमिकल लॉबी का नेक्सस

जब तक कैंसरकारी माने जाने वाले 'ग्लाइफोसेट' पर नकेल नहीं कसी जाती, यह लड़ाई अधूरी है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय बासमती और चाय की खेप खारिज होने से लेकर ग्रामीण भारत में फैलती बीमारियों तक कीटनाशक कंपनियों के इस कारोबार की भारी कीमत देश चुका रहा है.

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30 से ज्यादा देशों में बैन, भारत में बासमती-चाय का नुकसान (Photo-ITG) 30 से ज्यादा देशों में बैन, भारत में बासमती-चाय का नुकसान (Photo-ITG)

ओम प्रकाश

  • नई दिल्ली ,
  • 24 जुलाई 2026,
  • अपडेटेड 3:15 PM IST

केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने देश में केमिकल-मुक्त खेती को बढ़ावा देने और जमीन की सेहत सुधारने के उद्देश्य से एक बड़ा नीतिगत फैसला लिया है. सबसे घातक और जहरीले खरपतवारनाशक 'पैराक्वाट डाइक्लोराइड' (Paraquat Dichloride) पर देशभर में बैन लगाने के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिससे एग्रो-केमिकल लॉबी की मुश्किलें बढ़ गई हैं. इस कदम के बाद अब कृषि जगत और पर्यावरण विशेषज्ञों की नजरें दूसरे प्रमुख खरपतवारनाशक 'ग्लाइफोसेट' पर पाबंदी की ओर हैं, इसके साथ ही, सरकारी एजेंसियों और शोध संस्थानों के भीतर केमिकल कंपनियों के प्रभाव को खत्म करने और पारदर्शी नीतियां लागू करने की मांग भी जोर पकड़ रही है.

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सालों का इंतजार, जन-आंदोलनों और हजारों लोगों की जान जाने के बाद, मंत्रालय के ड्राफ्ट ऑर्डर 2026 ने पैराक्वाट के उत्पादन, आयात, बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण बैन का रास्ता साफ कर दिया है. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कड़ा संदेश दिया है. 'किसान तक 'से एक अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा-"जो भी केमिकल इंसानी जिंदगी और पर्यावरण के लिए खतरनाक हैं, उसे खेतों में डालने का कोई औचित्य नहीं है. देश के लोगों की सेहत सर्वोपरि है."  उनके इस बयान ने साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'केमिकल-फ्री' खेती के विजन को जमीन पर उतारने के लिए अब सरकार किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगी.

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ग्लाइफोसेट बैन की मांग 

पैराक्वाट के बाद  देशभर में ग्लाइफोसेट को बैन करने की मांग हो रही है. इसकी मुख्य वजहें काफी डराने वाली हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की कैंसर रिसर्च संस्था (IARC-International Agency for Research on Cancer) ने ग्लाइफोसेट को इंसानों के लिए कैंसरकारी तत्वों की श्रेणी (Group 2A) में रखा है. दुनिया भर में इस केमिकल के खिलाफ हजारों केस चल रहे हैं. जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, वियतनाम और ऑस्ट्रिया समेत खाड़ी देशों और दुनिया के 30 से अधिक राष्ट्रों में ग्लाइफोसेट पर या तो पूर्ण प्रतिबंध है या इसके उपयोग पर कड़े कानूनी प्रतिबंध लागू हैं. ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक माने जा रहे इस रसायन की बिक्री भारत में क्यों जारी रहनी चाहिए. 

ग्लाइफोसेट देश की साख को भी नुकसान पहुंचा रहा है. पिछले कुछ सालों में भारत से यूरोपीय संघ और अन्य देशों को भेजे जाने वाले कृषि उत्पादों (जैसे बासमती चावल, चाय और मसाले) की सैकड़ों खेप केवल इसलिए खारिज कर दी गईं, क्योंकि उनमें ग्लाइफोसेट के अवशेष पाए गए. यह देश की साख और कृषि अर्थव्यवस्था दोनों के लिए झटका है. 

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 कंपनियों की चालाकी

ग्लाइफोसेट पर शिकंजा कसने की सरकारी कोशिशों को एग्रो-केमिकल कंपनियों ने काफी हद तक बेअसर कर दिया. केंद्र सरकार ने एक आदेश के जरिए इसके अनियंत्रित उपयोग पर पाबंदी लगाई थी. नियम यह बनाया गया था कि किसान खुद इसका छिड़काव नहीं करेंगे, बल्कि केवल अधिकृत पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर (PCOs) ही इसका इस्तेमाल कर सकेंगे. इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य किसानों और आम लोगों को इस जहरीले रसायन के सीधे संपर्क में आने से बचाना था.

सरकार के इस फैसले से परेशान देश की एग्रो-केमिकल कंपनियों के संघ तुरंत दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे. कंपनियों की दलील थी कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में PCO का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है, इसलिए सरकार का यह आदेश "व्यावहारिक नहीं है और इससे किसानों की लागत अत्यधिक बढ़ जाएगी". कंपनियों की मजबूत लॉबिंग और तकनीकी दलीलों के चलते दिल्ली हाईकोर्ट ने इस नोटिफिकेशन पर 'स्टे' दे दिया. नतीजा सरकार का वह ऐतिहासिक सुधार आज तक कानूनी दांवपेच की फाइलों में दबा रह गया और खेतों में इस जहर की अंधाधुंध अवैध बिक्री और छिड़काव चलता रहा. 

केमिकल लॉबी का नेक्सस

एक तरफ प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री देश को केमिकल-मुक्त खेती की ओर ले जाने के प्रति बात करते हैं, तो दूसरी तरफ जमीनी हकीकत काफी अलग है. जब भी किसी जानलेवा खरपतवारनाशक या पेस्टिसाइड पर पाबंदी लगाने की सरकारी तैयारी होती है, केमिकल लॉबी का मजबूत और अंदरूनी सिंडिकेट इस फैसले को कमजोर या टालने की कोशिशों में जुट जाता है. सूत्रों के मुताबिक, इस नेटवर्क में कुछ कृषि वैज्ञानिक खासतौर पर काम करते हैं. सरकारी कृषि विश्वविद्यालयों और रिसर्च संस्थानों के कुछ बड़े वैज्ञानिक इन कंपनियों के फंड  पर चलते हैं. जब भी किसी केमिकल पर बैन की बात होती है, ये वैज्ञानिक ऐसी 'प्रायोजित रिसर्च रिपोर्ट' तैयार कर देते हैं जो यह दावा करती है कि 'यह केमिकल पूरी तरह सुरक्षित है और इसके बिना देश का कृषि उत्पादन रुक जाएगा.' 

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इन वैज्ञानिकों की रिपोर्ट्स को हथियार बनाकर बैन की फाइलों को सालों-साल ठंडे बस्ते में डाल द‍िया जाता है. जो केम‍िकल दूसरे देशों में लोगों के ल‍िए खतरनाक घोष‍ित हो चुके हैं, उसे भारत में ब‍िके हुए कृष‍ि वैज्ञान‍िक सुरक्ष‍ित बता देते हैं. वे नीतिगत फैसलों में ऐसी तकनीकी पेच फंसा देते हैं, जिससे कंपनियों को मोहलत मिलती रहे. बैन की फाइल पर जैसे ही कोई हलचल होती है, उसकी पल-पल की जानकारी इन वैज्ञान‍िकों के जरिए कंपनियों के मालिकों तक पहुंचा दी जाती है. इस गुप्त सूचना का फायदा उठाकर कंपनियां बाजार से अपना पुराना स्टॉक रातों-रात निकाल लेती हैं या फिर अंतिम फैसले से ठीक पहले अदालतों से 'स्टे-ऑर्डर' लाने की कानूनी घेराबंदी पूरी कर लेती हैं.

इस गठजोड़ का सबसे बड़ा फायदा अधिकारियों को रिटायरमेंट के बाद मिलता है,  नियामक और अनुसंधान संस्थाओं से रिटायर होने वाले वरिष्ठ वैज्ञानिक और नीति निर्माता अक्सर इन्हीं बड़ी एग्रो-केमिकल कंपनियों में भारी-भरकम पैकेज पर सलाहकार या बोर्ड सदस्य के रूप में नियुक्त हो जाते हैं,  उद्योग जगत में ऐसे कई उदाहरण आसानी से देखने को मिल जाते हैं.

पैराक्वाट पर कार्रवाई इस बात का प्रमाण है कि यदि सरकार दृढ़ संकल्प करे, तो कॉर्पोरेट लॉबी और संस्थागत बाधाएं भी टिक नहीं सकतीं. कृषि मंत्रालय के सूत्रों का मानना है कि पैराक्वाट ड्राफ्ट नोटिफिकेशन की 30-दिवसीय अवधि खत्म होते ही ग्लाइफोसेट पर शिकंजा कसा जाएगा। साफ है कि एग्रो-केमिकल कंपनियों को अब आम लोगों की सेहत की कीमत पर मुनाफा कमाने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

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