'आजाद' को उम्रकैद... देवरिया में छह साल पहले छात्रा पर फेंका था तेजाब

देवरिया के तेजाब कांड में कोर्ट ने आरोपी आजाद उर्फ लड्डू को उम्रकैद की सजा सुनाई. वहीं, इस मामले में शामिल अन्य दो आरोपियों में से एक के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने से वह बरी हो गया. जबकि, एक अभियुक्त के नाबालिग होने से उसका मामला जुवेनाइल कोर्ट में विचाराधीन है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर. प्रतीकात्मक तस्वीर.

राम प्रताप सिंह

  • देवरिया,
  • 30 नवंबर 2022,
  • अपडेटेड 12:05 PM IST

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में 2016 में छात्रा पर तेजाब से हमला करने के मामले में कोर्ट का फैसला आया है. आरोपी आजाद उर्फ लड्डू को अपर सत्र न्यायाधीश शाश्वत पांडेय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. जिसमें से कोर्ट ने 20 हजार रुपये पीड़ित छात्रा को मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया है.

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इस मामले में दो आरोपी और भी थे जिनमें से आरोपी रवि तिवारी के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला है. इसलिए कोर्ट ने उसे बरी कर दिया. जबकि, दूसरा आरोपी जो कि नाबालिग है, उसका मामला जुवेनाइल कोर्ट में विचाराधीन है.

असिस्टेंट गवर्नमेंट एडवोकेट आशुतोष कुमार सिंह ने बताया कि थाना खामपार क्षेत्र की रहने वाली छात्रा से लार टाउन निवासी आजाद उर्फ लड्डू एक तरफा प्रेम करता था. वह आये दिन स्कूल जाने के दौरान उसे रोक कर बातचीत करता और जबरदस्ती परेशान करता. लेकिन छात्रा उसका विरोध करती थी. 5 दिसम्बर 2016 को छात्रा अपनी सहेली के साथ साइकिल पर बैठकर कॉलेज पढ़ने जा रही थी.

छात्रा के ऊपर तेजाब डालकर आरोपी फरार
वहीं, आजाद उर्फ लड्डू अपने साथियों के साथ मोटरसाइकिल से छात्रा पर हमला की योजना बनाकर पीछा कर रहा था. छात्रा अभी काली मंदिर बखरी के पास पहुंची ही थी कि आजाद ने उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया और फरार हो गया. इस घटना में छात्रा की पीठ और एक कान बुरी तरह झुलस गया. मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, तेजाब के हमले में छात्रा 18 प्रतिशत तक झुलस गई थी.

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पीड़िता के दादा ने करवाया था मामला दर्ज
मामले में पीड़िता के दादा की तहरीर पर थाना खामपार में पुलिस ने आरोपी आजाद और उसके एक नाबालिग साथी के खिलाफ केस दर्ज कर अरेस्ट कर लिया. बाद में विवेचना के दौरान एक और आरोपी रवि तिवारी का भी नाम आया. 

आजाद और दीपक के खिलाफ तभी से कोर्ट में मामला चल रहा था. वहीं, नाबालिग आरोपी के खिलाफ जुवेनाइल कोर्ट में अभी भी मामला विचाराधीन है. मंगलवार को इसी केस में अपर सत्र न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया. आरोपी आजाद को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई एवं 35 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया. वहीं, दूसरे आरोपी को पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के कारण बरी कर दिया.

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