UP: अपहरण, रेप, धर्म परिवर्तन, फिर निकाह... लड़की ने सुनाई आपबीती, आरोपी लड़का गिरफ्तार

आरोप है कि पहले लड़की को लड़का अगवाकर अपने साथ ले गया और बंद कमरे में उसके साथ कई दिनों तक रेप करता रहा और बाद में उसका धर्म परिवर्तन कराया और उसके साथ निकाह कर लिया.

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प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर

नीतेश श्रीवास्तव

  • फतेहपुर,
  • 11 जुलाई 2022,
  • अपडेटेड 1:13 PM IST
  • उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की घटना
  • शिकायत के बाद आरोपी लड़का गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में धर्म परिवर्तन का एक और मामला सामने आया है. आरोप है कि पहले लड़की को लड़का अगवाकर अपने साथ ले गया और बंद कमरे में उसके साथ कई दिनों तक रेप करता रहा और बाद में उसका धर्म परिवर्तन कराया और उसके साथ निकाह कर लिया.

पुलिस ने इस मामले में पीड़िता के बयान के आधार पर धर्म परिवर्तन की धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए लड़के को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. मामला खखरेरू थाना क्षेत्र के रक्षपालपुर गांव से सामने आया, यहां एक लड़की को शोएब मंसूरी नाम के युवक ने अपने साथी कलीम की मदद से अगवा किया.

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इसके बाद पुलिस ने 9 जुलाई को अगवा की गई लड़की को सकुशल बरामद कर आरोपी शोएब को भी गिरफ्तार कर लिया है. जब पुलिस ने धारा 161 सीआरपीसी के तहत अपहृत लड़की का बयान दर्ज किया तो फिर धर्मांतरण का दावा किया गया. पुलिस को दिए गए बयान में युवती ने बताया कि 21 जून को शोएब मंसूरी अपहरण करके रायबरेली ले गया.

लड़की के मुताबिक, 'मुझे एक कमरे में कैद करके रखा और उसी रात मेरे साथ रेप की घटना को अंजाम दे डाला. फिर अगले दिन वह मुझे दिल्ली लेकर पहुंचा और अपने किसी रिश्तेदार के यहां मुझे बंधक बनाकर रखा और फिर कई दिनों तक वह मेरे साथ रेप की घटना को अंजाम देता रहा. 

लड़की ने आगे बताया, 'दिल्ली में जबरन धर्म परिवर्तन कराकर शोएब ने मुझसे निकाह कर लिया. निकाहनामा में मुझसे दस्तखत भी करवाया. साथ ही दो अन्य लोगों से भी गवाह के रूप में दस्तखत करवाया गया. 7 जुलाई को शोएब मुझे लेकर लखनऊ लेकर आ गया और वहां मुझे अपने रिश्तेदार के छोड़ दिया.'

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पुलिस को लड़की ने आगे बताया, 'इस दौरान वह जगह बदल-बदलकर मेरे साथ कई बार रेप की घटना को अंजाम देता रहा और अपने रिश्तेदारों के बीच मेरा परिचय अपने पत्नी के रूप में करवाता रहा. जब 9 जुलाई को जब हम दोनों फतेहपुर पहुंचे, तभी पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया.'

अपहृता के बयान के आधार पर इस मामले में दुष्कर्म की धारा 376 व उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सपरिवर्तन की धारा 3, 5 (1) की बढ़ोत्तरी कर आरोपी शोएब मंसूरी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. सीओ खागा संजय सिंह ने बताया कि पीड़िता के बयान के आधार पर धर्म परिवर्तन की धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए युवक को न्यायालय रवाना किया गया है.

 

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