चूड़ीदार पहनकर पद्मनाभस्वामी मंदिर में न जाएं महिलाएं : केरल हाई कोर्ट

हाई कोर्ट ने गुरुवार को यह आदेश देते यह भी साफ किया कि मंदिर के रीति-रिवाज और कर्म कांड के मामले में मुख्य पुजारी के शब्द ही अंतिम माने जाएंगे.

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केरल का श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल का श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर

दिनेश अग्रहरि

  • नई दिल्ली,
  • 08 दिसंबर 2016,
  • अपडेटेड 6:45 PM IST

केरल हाई कोर्ट ने अपने एक अनूठे आदेश में कहा है कि महिलाएं चूड़ीदार पहन कर तिरुअनंतपुरम के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के अंदर नहीं जा सकतीं. हाई कोर्ट ने गुरुवार को यह आदेश देते यह भी साफ किया कि मंदिर के रीति-रिवाज और कर्म कांड के मामले में मुख्य पुजारी के शब्द ही अंतिम माने जाएंगे.

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार गत 29 नवंबर को एक प्रशासनिक अध‍िकारी केएन सतीश ने परंपराओं को तोड़ते हुए को इस मंदिर में चूड़ीदार पहनकर जाने की इजाजत दे दी थी. उन्होंने मंदिर के चेयरमैन के हरिपाल के विचार के खिलाफ जाकर यह आदेश दिया था. लेकिन सतीश के इस निर्णय के खिलाफ में दो याचिकाएं दायर की गईं, जिसके बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया.

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कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि किसी अफसर को पद्मनाभ स्वामी मंदिर की परंपरा में बदलाव का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वह सिर्फ एक सरकारी कर्मचारी हैं.

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