अयोध्या के राम मंदिर में पूजा: स्वामी की याचिका पर SC ने कहा- बाद में आना

स्वामी ने कहा कि 'बाद में' शब्द बहुत ही विस्तृत अर्थ वाला है और वह 15 दिन बाद फिर से इस याचिका को रखेंगे. उच्चतम न्यायालय स्वामी की ऐसी ही अपील पहले भी अस्वीकृत कर चुका है.

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भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी (File) भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी (File)

संजय शर्मा / अनुषा सोनी

  • नई दिल्ली,
  • 03 जुलाई 2018,
  • अपडेटेड 3:32 PM IST

भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी की अयोध्या में राम जन्मभूमि में पूजा की याचिका पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी से कहा कि वह याचिका का बाद में उल्लेख करें.

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी. वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने विवाद के संबंध में स्वामी की याचिका को तुरंत सूचीबद्ध किए जाने और उसपर सुनवाई के अनुरोध पर विचार करने के बाद कहा कि आप बाद में इसका उल्लेख करें.

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स्वामी ने कहा कि 'बाद में' शब्द बहुत ही विस्तृत अर्थ वाला है और वह 15 दिन बाद फिर से इस याचिका को रखेंगे. उच्चतम न्यायालय स्वामी की ऐसी ही अपील पहले भी अस्वीकृत कर चुका है.

बीजेपी नेता स्वामी ने में याचिका दाखिल कर अयोध्या राम जन्मभूमि में पूजा के अधिकार की मांग की. दरअसल, अयोध्या मुख्य मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनकी याचिका को मुख्य मामले से अलग कर दिया था.

स्वामी ने अपनी याचिका में कहा है कि संपत्ति के अधिकार को लेकर मुकदमा नहीं है, लेकिन पूजा करने का अधिकार मुझे है, प्रत्येक हिंदू को है.

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