एआईएडीएमके पार्टी से साइडलाइन की गई नेता शशिकला को दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश से झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी तमिलनाडू आरके नगर विधानसभा में हैट चुनाव चिह्न देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) को निर्देश दिया है कि वो चुनाव आयोग के 23 नवंबर के आदेश पर अपना निष्कर्ष दें.
चुनाव आयोग ने अपने फैसले में एआईएडीएमके के दो पत्ती के पार्टी के चुनाव ईके पलानीस्वामी की पार्टी को आवंटित कर दिया था और शशिकला-टीटीवी दिनाकरन समूह को हैट चुनाव चिह्न दिया था.
शशिकला और टीटीवी दिनाकरन ने चुनाव आयोग के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. याचिका में ये भी बताया गया है कि आरओ ने उनके उम्मीदवार का नामांकन रद्द करते हुए देने से मना कर दिया था. याचिका में दलील दी गई है कि चुनाव आयोग का फैसला नियमों के खिलाफ है और इस पर दोबारा विचार किए जाने की जरूरत है.
पिछले साल 5 दिसंबर को एआईएडीएमके की मौत के बाद आरके नगर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा हुई थी. जिसके बाद पार्टी दो धड़ों मे बटने के बाद ये विवाद सामने आया था. आरके नगर मे उपचुनाव 21 दिसंबर को होना है.
पूनम शर्मा