नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार को राहत, दस्तावेज वापस मंत्रालयों को भेजने के आदेश

नेशनल हेराल्ड केस में रविवार को गांधी परिवार को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. निचली अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के मद्देनजर इस मामले में संबंधित दस्तावेज कंपनी अफेयर्स मंत्रालय को वापस भेजने के आदेश दिए हैं.

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सोनिया गांधी और राहुल गांधी सोनिया गांधी और राहुल गांधी

मोनिका शर्मा / संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 18 जुलाई 2016,
  • अपडेटेड 1:26 AM IST

नेशनल हेराल्ड केस में रविवार को गांधी परिवार को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. निचली अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के मद्देनजर इस मामले में संबंधित दस्तावेज कंपनी अफेयर्स मंत्रालय को वापस भेजने के आदेश दिए हैं.

इस मामले में बचाव पक्ष यानि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ये दस्तावेज वापस भेजने की दलील दी थी लेकिन याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने हाईकोर्ट जाने की बात कही.

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दस्तावेज वापस भेजने के आदेश
निचली अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश के मद्देनजर मामले का निपटारा करते हुए साफ कह दिया कि अब जबकि 11 जनवरी और 11 मार्च के आदेश रद्द कर दिए हैं, लिहाजा सीलकवर में तलब किए दस्तावेज भी संबंधित अधिकरणों को लौटा देने चाहिए. इस बाबत नजारत को नोटिस भेज कर आदेश भी जारी कर दिए गए.

हाईकोर्ट ने पलटा था निचली अदालत का फैसला
गौरतलब है कि 12 जुलाई को दिल्ली होईकोर्ट ने पटियाल हाउस कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया था, जिसमें कांग्रेस और एसोसिएट जर्नल लिमिटेड की इनकम टैक्स की बैलेंस शीट और कई मंत्रालयों(कॉरपोरेट मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय) के कागजात सौंपने की आदेश दिया था. हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है कि CRPC के सेक्शन 91 के तहत कोई भी आदेश देने से पहले आरोपी पक्ष को सुना जाना जरूरी है, जो इस मामले में नहीं किया गया.

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