GST के चार विधेयकों को कैबिनेट की मंजूरी, संसद में मनी बिल होगा पेश

कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे संसद में पेश किया जाएगा, जिससे जीएसटी 1 जुलाई से लागू हो सके. जीएसटी से जुड़े चार विधेयकों को संसद में मनी बिल के तौर पर पेश किया जाएगा.

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जीएसटी से जुड़े चार विधेयक पर मंजूरी जीएसटी से जुड़े चार विधेयक पर मंजूरी

मोहित ग्रोवर

  • नई दिल्ली,
  • 20 मार्च 2017,
  • अपडेटेड 11:35 AM IST

सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी. इनमें से जीएसटी को लेकर लिये गये फैसले अहम हैं. कैबिनेट ने जीएसटी से जुड़े चार विधेयकों को पारित किया गया. इनमें सी-जीएसटी, इंट्रीग्रेटड जीएसटी, यूनियन ट्रेरेट्री जीएसटी बिल अहम हैं. इसके साथ ही कंपनसेशन बिल को भी मंजूरी दी गई.

कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे संसद में पेश किया जाएगा, जिससे जीएसटी 1 जुलाई से लागू हो सके. जीएसटी से जुड़े चार विधेयकों को संसद में मनी बिल के तौर पर पेश किया जाएगा.

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सरकार को मौजूदा सत्र में इन चारों विधेयकों के पारित हो जाने की उम्मीद है. जिसके बाद एसजीएसटी को जल्दी ही सभी राज्यों की विधानसभाओं से भी मंजूरी मिल सकती है.

जीएसटी काउंसिल की ओर से पिछली बैठकों में ही इन विधेयकों को मंजूरी मिल गई थी. गौरतलब है कि स्टेट जीएसटी को सभी राज्यों की विधानसभा के अलावा संसद से भी मंजूरी मिलना जरूरी है. पिछली बैठक के बाद अरुण जेटली ने कहा था कि 31 मार्च को होनी वाली जीएसटी काउंसिल वाली बैठक में सभी नियमों को मंजूरी दी जाएगी. जीएसटी के लिए 5 से लेकर 28 फीसदी के बीच चार दरों की स्लैब का प्रस्ताव है.

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