कार्ति चिदंबरम को राहत, SC ने फ्रांस, ब्रिटेन, US जाने की दी इजाजत

कोर्ट ने उनकी अपील मंजूर करते हुए 23 से 31 जुलाई तक विदेश जाने की इजाजत दे दी है. उन्होंने सिर्फ अमेरिका, यूके और फ्रांस जाने की ही अनुमति है.

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सुप्रीम कोर्ट ने दी कार्ति चिदंबरम को राहत सुप्रीम कोर्ट ने दी कार्ति चिदंबरम को राहत

जावेद अख़्तर

  • नई दिल्ली,
  • 23 जुलाई 2018,
  • अपडेटेड 1:50 PM IST

आईएनएक्स मीडिया से जुड़े रिश्वत केस में आरोपी कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने कार्ति की अपील को मंजूर करते हुए उन्हें विदेश जाने की इजाजत दे दी है.

एयरसेल-मैक्सिस डील से जुड़े मनी लॉन्‍ड्रिंग में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. रिमांड के बाद कार्ति को जेल भेज दिया गया था. दिल्ली होई कोर्ट से कार्ति को जमानत मिल गई थी, जिसे सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. हालांकि, कार्ति के विदेश जाने पर पाबंदी थी.

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कार्ति ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी कि उन्होंने बिजनेस और टेबल टेनिस ऐसोसिएशन की मीटिंग शामिल होने के लिए विदेश जाने की इजाजत दी जाए. कोर्ट ने उनकी अपील मंजूर करते हुए 23 से 31 जुलाई तक विदेश जाने की इजाजत दे दी है. उन्होंने सिर्फ अमेरिका, यूके और फ्रांस जाने की ही अनुमति है.

प्रवर्तन निदेशालय ने मई 2017 में में कार्ति चिदंबरम के खिलाफ केस दर्ज किया था. उन पर आईएनएक्स मीडिया को लिमिट से ज्यादा विदेशी निवेश हासिल कराने के लिए मदद करने का आरोप है. यह 305 करोड़ के विदेशी निवेश का मामला था और जब इस निवेश को मंजूरी मिली, तब पी. चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे. कार्ति चिदंबरम पर ये डील कराने के लिए रिश्वत लेने का आरोप है.

प्रवर्तन निदेशालय इस केस में  कार्ति चिदंबरम और पी. चिदंबरम के ठिकानों पर छापेमारी भी कर चुका. जिसके बाद इसी साल सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था. सीबीआई ने रिमांड पर से लंबी पूछताछ की थी. यहां तक कि आईएनएक्स मीडिया हाउस का मालिकाना रखने वाली इंद्राणी मुखर्जी को सामने बिठाकर भी पूछताछ की गई थी. कार्ति को जेल जाना पड़ा था, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद से वो बाहर हैं.

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