गुड न्यूजः ईपीएफओ के 9 करोड़ बंद खातों पर भी मिलेगा ब्याज

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने बैठक कर फैसला किया है कि जो पीएफ खाते बंद पड़े हैं, उन पर भी ब्याज दिया जाएगा.

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बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की 212वीं मीटिंग में हुआ फैसला बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की 212वीं मीटिंग में हुआ फैसला

केशव कुमार

  • नई दिल्ली,
  • 29 मार्च 2016,
  • अपडेटेड 1:50 PM IST

भविष्य निधि खाता धारकों के लिए मंगलवार को खुशखबरी मिली है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने बैठक कर फैसला किया है कि जो पीएफ खाते बंद पड़े हैं, उन पर भी ब्याज दिया जाएगा. देश में फिलहाल नौ करोड़ पीएफ खातों के निष्क्रिय होने की सूचना है.

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की 212वीं मीटिंग में फैसला
बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की 212वीं मीटिंग के बाद श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि निष्क्रिय भी 1 अप्रैल से ब्याज दिए जाने का नियम लागू कर हमने कामगारों के हित में फैसला लिया है. निष्क्रिय खाते या इनऑपरेटिव अकाउंट्स वह खाते होते हैं, जिनमें पिछले 36 महीनों यानी तीन सालों से ना ही कर्मचारी और ना ही कंपनी की ओर से रकम डाले गए हों.

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बदला गया यूपीए-2 कार्यकाल का फैसला
बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने इन फैसलों के में लिए गए फैसले को बदल दिया है. कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए-2 शासनकाल में साल 2011 ऐसे खातों पर ब्याज नहीं देने का फैसला लिया गया था. उनके तर्क थे कि इससे कर्मचारी खातों से रकम निकाल लें या फिर इसे सक्रिय या चालू खातों से जोड़ दें.

निष्क्रिय खातों में  44 हजार करोड़ रुपये
हालिया फैसले से समाज के बड़े तबके को फायदा होगा. लगातार नौकरियां बदलने वाले कर्ममचारियों को इससे फायदा होगा. 2015-16 के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक कुल में से 9 करोड़ से अधिक खाते निष्क्रिय पड़े हैं. इनमें 44 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा रकम जमा हो सकते हैं. ईपीएफओ अपने खाताधारकों को तीन साल के लिए बीमा कवर देने के प्रस्‍ताव पर भी विचार कर रही है.

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दोबारा गठित होगी बोर्ड की सब कमिटी
इसके अलावा बोर्ड ने सब-कमिटी की सिफारिश पर संगठन के दोबारा गठित किए जाने को भी मजूरी दे दी है. दत्तात्रेय ने कहा कि (सेंट्रल प्रविडेंट फंड कमिश्नर) के अधीन एक छोटी कमिटी एक महीने में सारी गड़बड़ियों को सुलझा लेगी. इसके बाद नए नियम पर काम शुरू हो जाएगा.

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