राष्ट्रीय पशु घोषित हो गाय, गोकशी करने वाले को मिले आजीवन कारावासः राजस्थान हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए सूबे के मुख्य सचिव और महाधिवक्ता से कार्रवाई करने को कहा है.

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राजस्थान हाईकोर्ट ने दी सलाह राजस्थान हाईकोर्ट ने दी सलाह

शरत कुमार

  • जयपुर,
  • 31 मई 2017,
  • अपडेटेड 5:02 PM IST

देश में गोहत्या को लेकर जारी बहस के बीच राजस्थान हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की है. हिंगोनिया गोशाला मामले में फैसला सुनाते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए और गोहत्या करने वाले को आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए.

हाईकोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए सूबे के मुख्य सचिव और महाधिवक्ता से कार्रवाई करने को कहा है. अदालत ने कहा कि गोकशी करने वालों के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान किया जाए. अदालत ने कहा कि इस बाबत पूर्व में दिए गए आदेश का पालन किया जाए.

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राजस्थान हाईकोर्ट ने इसके लिए अधिवक्ताओं की कमेटी बनाने का निर्देश दिया है. साथ ही एसीबी एडीजे को हर तीन माह में गोशालाओं की रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया है. इसके अलावा हाईकोर्ट ने अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग (UDH) के सचिव और म्यूनिसिपल कमिश्नर को हर महीने गोशालाओं का दौरा करने का निर्देश दिया है.

जागो जनता सोसाइटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश महेश चंद्र शर्मा ने वन विभाग को गौशालाओं में हर साल पांच हजार पौधे लगाने का भी आदेश दिया. राजस्थान हाईकोर्ट की यह सलाह ऐसे समय में आई है, जब एक दिन पहले ही मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने पशुवध को लेकर केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन पर चार हफ्ते की रोक लगा दी है और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है.

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