सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट की पंजाब सरकार को फटकार, लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ दर्ज FIR की मांगी डिटेल

न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने पंजाब पुलिस को निर्देश दिया कि वह बिश्नोई के खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या के बारे में सूचित करते हुए एक चार्ट पेश करे. अब मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी.

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लॉरेंस बिश्नोई व सिद्धू मूसेवाला लॉरेंस बिश्नोई व सिद्धू मूसेवाला

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 02 सितंबर 2022,
  • अपडेटेड 7:56 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पंजाबी सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोप में गिरफ्तार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ दर्ज FIR का ब्योरा मांगा. इस दौरान न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने पंजाब पुलिस को निर्देश दिया कि वह बिश्नोई के खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या के बारे में सूचित करते हुए एक चार्ट पेश करे. अब मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी. 

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पीठ ने फटकार लगाते हुए राज्य सरकार से कहा, "आपने उसे (बिश्नोई) 13 जून को हिरासत में लिया था. आज 1 सितंबर है. कृपया अपनी योजनाओं के बारे में बताएं. आप उसे कितने महीने रखने (कस्टडी में) की योजना बना रहे हैं? हमें बताएं कि उसके खिलाफ कितने मामले दर्ज हैं, आपने कितने समय से उसे पुलिस हिरासत में रखा है.” 

बता दें कि शीर्ष अदालत मूसेवाला हत्याकांड में अपने बेटे को पेश करने के दिल्ली की एक अदालत द्वारा दिए गए ट्रांजिट रिमांड के खिलाफ बिश्नोई के पिता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

गौरतलब है कि शुभदीप सिंह सिद्धू, जिन्हें सिद्धू मूसेवाला के नाम से भी जाना जाता है की पंजाब के मनसा जिले में 29 मई को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड को अंजाम सरकार द्वारा उनकी सुरक्षा हटाए जाने के अगले ही दिन दिया गया था. राज्य सरकार ने 28 मई को सिंगर मूसेवाला समेत 400 से अधिक लोगों की सुरक्षा अस्थाई रूप से हटा ली थी.

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