दिल्ली की बंगाली मार्केट मस्जिद और तकिया बब्बर शाह को रेलवे का नोटिस ...15 दिन के अंदर हटा लें

उत्तर रेलवे प्रशासन की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है. इसमें लिखा है- रेलवे भूमि को अनाधिकृत रूप से अतिक्रमित किया हुआ है. आप लोग अनाधिकृत रूप से रेलवे की जमीन पर बने अनाधिकृति भवन/मंदिर/ मस्जिद/मजार को इस सूचना के 15 दिन के अंदर स्वेच्छा से हटा दें.

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रेलवे ने बंगाली मार्केट स्थिति मस्जिद के बाहर नोटिस चस्पा किया है. रेलवे ने बंगाली मार्केट स्थिति मस्जिद के बाहर नोटिस चस्पा किया है.

सुशांत मेहरा

  • नई दिल्ली,
  • 22 जुलाई 2023,
  • अपडेटेड 1:19 PM IST

रेलवे ने दिल्ली की दो बड़ी मस्जिदों बंगाली मार्केट और आईटीओ स्थित तकिया बब्बर शाह को नोटिस दिया है. रेलवे ने नोटिस में दोनों मस्जिद प्रशासन को 15 दिन के अंदर अतिक्रमण हटाने के लिए कहा है. वरना एक्शन लेने की चेतावनी भी दी है. रेलवे ने जो नोटिस जारी किया है, उसमें कहा- 15 दिन के अंदर अतिक्रमण हटा लें, वरना आकर हटाएंगे. वहीं, मस्जिद कमेटी का कहना है कि ये सैकड़ों साल पुरानी है. लेकिन रेलवे कह रहा है ये उनकी जमीन पर बनी है.

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उत्तर रेलवे प्रशासन की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है. इसमें लिखा है- रेलवे भूमि को अनाधिकृत रूप से अतिक्रमित किया हुआ है. आप लोग अनाधिकृत रूप से रेलवे की जमीन पर बने अनाधिकृति भवन/मंदिर/ मस्जिद/मजार को इस सूचना के 15 दिन के अंदर स्वेच्छा से हटा दें, अन्यथा रेलवे प्रशासन एक्शन लेगा.

रेलवे अधिनियम के प्रावधान के तहत अनाधिकृत कब्जे को हटा दिया जाएगा. इस प्रक्रिया में होने वाले नुकसान के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे. रेलवे प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं होगी.

मस्जिद तकिया बब्बर शाह के सेक्रटरी अब्दुल गफ्फार के मुताबिक, ये मस्जिद करीब 400 साल पुरानी है. इसी मस्जिद के बगल में बने एमसीडी के मलेरिया दफ्तर को भी रेलवे ने खाली करने का नोटिस दिया है. यहां नोटिस चस्पा कर दिया गया है.

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