हाईकोर्ट के बाद SC से भी राहत नहीं... रिश्वत मामले में पंजाब के पूर्व DIG भुल्लर जेल में ही रहेंगे, जमानत याचिका खारिज

Supreme Court rejects Harcharan Singh Bhullar bail: पंजाब पुलिस के पूर्व DIG हरचरण सिंह भुल्लर को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली. 8 लाख रुपये रिश्वत मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. हालांकि कोर्ट ने कहा कि अगर दो महीने में ट्रायल शुरू नहीं होता तो वे फिर से जमानत मांग सकते हैं.

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रिश्वत केस में फंसे पूर्व DIG भुल्लर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है (Photo: ITG) रिश्वत केस में फंसे पूर्व DIG भुल्लर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है (Photo: ITG)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 10 अप्रैल 2026,
  • अपडेटेड 5:28 PM IST

रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार पंजाब पुलिस के पूर्व उप महानिरीक्षक यानी DIG हरचरण सिंह भुल्लर को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका. भुल्लर को 8 लाख रुपये रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआई के हाथों गिरफ्तार पंजाब पुलिस के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर दो महीने में ट्रायल शुरू नहीं होता, तो हरचरण सिंह भुल्लर फिर से जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी भुल्लर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

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सीबीआई ने पिछले साल 16 अक्टूबर को भुल्लर और उनके बिचौलिए कृष्ण शारदा को 8 लाख रुपये रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था. पिछले महीने सीबीआई को भुल्लर के खिलाफ केस चलाने के लिए गृह मंत्रालय से मंजूरी मिली थी.

चूंकि भुल्लर एक आईपीएस अधिकारी हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक थी. गिरफ्तारी के बाद से भुल्लर और शारदा दोनों ही जेल में हैं. अब इस झटके के बाद उनकी परेशानी और बढ़ गई है.

यह भी पढ़ें: रिश्वतखोरी में फंसे DIG हरचरण सिंह भुल्लर पर गिरी गाज, पंजाब सरकार ने किया सस्पेंड

बता दें कि पिछले साल 11 अक्टूबर को स्क्रैप डीलर आकाश बट्टा ने सीबीआई के पीस DIG हरचरण के खिलाफ लिखित शिकायत की थी. फिर ट्रैफ बिछाकर पांच लाख रुपये रिश्वत के साथ हरचरण को पकड़ लिया गया. पहली बार फिर 17 अक्टूबर को फिर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और फिर अगले ही दिन उन्हें सस्पेंड कर दिया गया.

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CBI कोर्ट ने पहले डिफॉल्ट बेल और रेगुलर बेल दोनों खारिज कीं. दिसंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल और CBI जांच पर स्टे देने से इनकार कर दिया. फरवरी 2026 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी रेगुलर बेल याचिका खारिज कर दी. मार्च में सीबीआई के द्वारा चार्जशीट दाखिल हो चुकी है.

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