मिजोरम मैरिज एक्ट में संशोधन को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हाई कोर्ट जाइये

मिजोरम की एक महिला ने मीजो मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 2014 में किए गए संशोधनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गुवाहाटी हाईकोर्ट की प्रिंसिपल बेंच के सामने सुनवाई के लिए भेजने की सलाह दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला हाईकोर्ट में ही निपटाया जाना चाहिए.

Advertisement
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को गुवाहाटी हाई कोर्ट जाने के लिए कहा. (Representative Image) सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को गुवाहाटी हाई कोर्ट जाने के लिए कहा. (Representative Image)

अनीषा माथुर

  • नई दिल्ली,
  • 24 अगस्त 2026,
  • अपडेटेड 3:54 PM IST

मिजोरम में एक महिला ने 'मीजो मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 2014' में किए गए संशोधनों को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी. इस याचिका सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. महिला ने याचिका में राज्य विधानसभा के हिंदू विवाह अधिनियम/मीजो मैरिज एक्ट में किए गए संशोधनों को 'बेहद चिंताजनक' बताया है.

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सुनवाई के बजाय गुवाहाटी हाईकोर्ट की प्रिंसिपल बेंच के सामने अपनी बात रखने की सलाह दी है. सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि हम गुवाहाटी हाईकोर्ट से इस मामले पर तुरंत विचार करने की अपील करेंगे.

Advertisement

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'ये एक अच्छा कारण है, उन्हें लड़ने दें, लेकिन ये लड़ाई हाईकोर्ट में होनी चाहिए.'

आइजोल बेंच के बजाय गुवाहाटी में सुनवाई की गुहार

याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में महिला की सुरक्षा और गोपनीयता से जुड़ी चिंताएं रखीं. वकील ने बताया कि याचिकाकर्ता आइजोल के पास एक आदिवासी इलाके में रहती हैं और वहां एक बिजनेस से जुड़ी हैं, जिससे स्थानीय महिलाओं को रोजगार मिलता है.

वकील ने आशंका जताई कि आइजोल स्थित हाईकोर्ट की बेंच के सामने मामला उठाने से उनके बच्चों और काम में बाधा पैदा हो सकती है और उन्हें स्थानीय स्तर पर विरोध का सामना करना पड़ सकता है.

इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि दिल्ली में मामला आने पर समाचार पत्रों में छपने के कारण ज्यादा चर्चा हो सकती है. उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता की आइजोल बेंच से जुड़ी आशंका का समाधान गुवाहाटी हाईकोर्ट के CJI से अनुरोध करके निकाला जा सकता है, ताकि वो मामले को गुवाहाटी स्थित प्रिंसिपल बेंच के सामने सूचीबद्ध कर सकें.

Advertisement

यह भी पढ़ें: पहले मिजोरम में 6 यूक्रेनी और अब नेपाल बॉर्डर पर अमेरिकी गिरफ्तार, क्या बड़े खतरे का संकेत?

सुप्रीम कोर्ट का रुख: हाईकोर्ट जाने की दी छूट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिजोरम विधानसभा की ओर से कानून में संशोधन किया गया है, इसलिए याचिकाकर्ता के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट आने की कोई जरूरत नहीं है. उनकी शिकायतों का निपटारा संबंधित क्षेत्राधिकार वाला हाईकोर्ट कर सकता है.

---- समाप्त ----

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement
Latest News in Hindi »