दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने लॉन्च की लक्ष्मी योजना, महिलाओं के खाते में आए 2500 रुपये

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को दिल्ली लक्ष्मी योजना के जरिए महिलाओं को रक्षाबंधन का तोहफा दिया है. मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत अब तक 9 लाख महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है.

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दिल्ली CM रेखा गुप्ता दिल्ली CM रेखा गुप्ता

सुशांत मेहरा

  • नई दिल्ली,
  • 26 अगस्त 2026,
  • अपडेटेड 1:21 PM IST

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी की महिलाओं को रक्षाबंधन पर बड़ा तोहफा दिया है. मुख्यमंत्री ने बुधवार को महिलाओं के लिए लक्ष्मी योजना का अप्रूवल पत्र दिया है. लक्ष्मी योजना के तहत नौ लाख से ज्यादा महिलाओं ने अब तक रजिस्ट्रेशन किया है. 

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसकी शुरुआत करते हुए कहा कि PM मोदी की सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए हैं. उन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना, मातृ वंदन योजना, ड्रोन दीदी योजना समेत महिलाओं के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का जिक्र किया.

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उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार सिर्फ बातें करती थी, काम नहीं. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जो कहती है वह करती है. मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पिछली सरकार दिल्ली पर भारी कर्ज छोड़ गई थी, जिसे चुकाने में उनकी सरकार का पूरा एक साल लग गया. उन्होंने बताया कि इसी कारण वे पिछली साल इस योजना को शुरू नहीं कर पाई थी. 

यह भी पढ़ें: Delhi Lakshmi Yojna: दिल्ली में महिलाओं को आज से ₹2500 देगी सरकार... लक्ष्मी योजना में ऐसे करें अप्लाई

दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत दिल्ली सरकार महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक मदद देगी. ये सहायता आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को दी जाएगी और इसे दो तरीकों से उनके लिए जारी किया जाएगा. लाभार्थी महिलाओं को सरकार 1,500 रुपये RD या FD खाते में देगी, तो 1,000 रुपये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) वॉलेट में दिए जाएंगे.

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वहीं दूसरे तरीके में पात्र महिलाएं पूरी रकम अपने आरडी/एफडी खाते में ही ले सकेंगी. बता दें कि इन सेविंग खातों में 31 जुलाई 2029 तक पैसे लॉक-इन रहेंगे और तीन साल के बाद ब्याज समेत यह पूरा पैसा उन्हें दे दिया जाएगा. 

खास बात तो ये है कि सरकार ने लक्ष्मी योजना के तहत पात्रता मानदंड तय करने के साथ ही ये भी साफ किया है कि किन महिलाओं को इस योजना से दूर रखा जाएगा यानी उन्हें 2500 रुपये मंथली आर्थिक मदद का लाभ नहीं मिलेगा. 

जिन महिलाओं के तीन से अधिक बच्चे हैं उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. जिस परिवार के पास चार पहिया वाहन है, उसे भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. साथ ही, अगर किसी महिला के खिलाफ कोई आपराधिक केस दर्ज होगा तो उन्हें भी इसका लाभ नहीं मिलेगा. जिनके परिवार में सालाना 2400 यूनिट से ज्यादा की बिजली खर्च हो रही होगी उन्हें भी इसका लाभ नहीं मिलेगा. अगर महिला या परिवार GST या इनकम टैक्स भरता होगा तो उन्हें भी इसका लाभ नहीं मिलेगा. अगर कोई सरकारी नौकरी में या है उससे सेवानिवृत्त हुआ है तो उन्हें भी इसका लाभ नहीं मिलेगा. 

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