Delhi Lakshmi Yojna: दिल्ली में महिलाओं को आज से ₹2500 देगी सरकार... लक्ष्मी योजना में ऐसे करें अप्लाई

Delhi Lakshmi Yojna Application Process: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बुधवार को एक कार्यक्रम के दौरान लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये की पहली किस्त जारी करेंगी. इसके लिए घर बैठे कुछ आसान स्टेप में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

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दिल्ली की महिलाओं को आज मिलेगी लक्ष्मी योजना की पहली किस्त. (Photo: ITG) दिल्ली की महिलाओं को आज मिलेगी लक्ष्मी योजना की पहली किस्त. (Photo: ITG)

आजतक बिजनेस डेस्क

  • नई दिल्ली,
  • 26 अगस्त 2026,
  • अपडेटेड 9:14 AM IST

इंतजार खत्म हो गया है और दिल्ली की लाखों महिलाओं को लक्ष्मी योजना की पहली किस्त बुधवार को दी जाएगी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 2500 रुपये की पहली किश्त जारी करेंगी. Delhi Lakshmi Yojna महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए शुरू की गई है और इसके तहत तय ढाई हजार रुपये की ये रकम दो ऑप्शन के साथ हर महीने पात्र लाभार्थी महिलाओं को दी जाएगी.

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रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक इस योजना में 6 लाख से ज्यादा महिलाएं रजिस्ट्रेशन कर चुकी हैं, अगर आप दिल्ली में रहती हैं और अब तक इस सरकारी स्कीम में आवेदन नहीं किया है, तो फिर बेहद आसान तरीके से घर बैठे पांच मिनट में अप्लाई कर सकती हैं. आइए जानते हैं स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस...

हर महीने 2500 रुपये की मदद कैसे? 
Delhi Lakshmi Yojna के तहत दिल्ली सरकार महिलाओं को 2500 रुपये हर महीने की आर्थिक मदद देगी. ये सहायता आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को दी जाएगी और इसे दो तरीकों से उनके लिए जारी किया जाएगा. लाभार्थी महिलाओं को सरकार 1,500 रुपये RD या FD खाते में देगी, तो 1,000 रुपये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) वॉलेट में दिए जाएंगे.

वहीं दूसरे तरीके में पात्र महिलाएं पूरी रकम अपने आरडी/एफडी खाते में ही ले सकेंगी. बता दें कि इन सेविंग खातों में 31 जुलाई 2029 तक पैसे लॉक-इन रहेंगे और तीन साल के बाद ब्याज समेत यह पूरा पैसा उन्हें दे दिया जाएगा. 

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योजना के ये हैं खास नियम और ऐज लिमिट 
दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए पात्रता के जो नियम तय हैं, उनमें सबसे खास ये है कि इस सरकारी स्कीम (Govt Scheme) के तहत प्रति परिवार सिर्फ एक महिला ही लाभ ले सकती है. इसमें भी संबंधित परिवार की सबसे बुजुर्ग पात्र महिला को प्राथमिकता मिलेगी. 'Laksmi Yojna' के लिए महिला की उम्र 21 साल से 60 साल के बीच होनी चाहिए.

इसके अलावा उसकी फैमिली इनकम (Family Income) सालाना 2.5 लाख रुपये से कम हो. एक और जरूरी शर्त ये है कि आवेदन करने वाली महिलाओं के पास 10 साल से दिल्ली में रहने का स्थानी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए. 

कैसे करें घर बैठे आवेदन, क्या डॉक्युमेंट लगेंगे? 
दिल्ली सरकार ने लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा दी गई है. इसका फॉर्म सब्मिट करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए घर बैठे महज पांच मिनट में अप्लाई किया जा सकता है. योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करने के लिए  Aadhaar Card, दिल्ली का वोटर आई, इनकम सर्टिफिकेट, दिल्ली में 10 साल से स्थायी निवास को दर्शाने वाला एड्रेस प्रूफ, डीबीटी लिंक्ड एक्टिव बैंक अकाउंट नंबर, वैध मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होगी. 

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  • सबसे पहले https://dly.delhi.gov.in/ पर जाएं. 
  • अब पेज पर दिख रहे Apply बॉक्स पर क्लिक करें.
  • पात्रता से जुड़े सवालों के जवाब दें, फिर वेरीफाई करें.
  • आधार कार्ड के मुताबिक, सही जानकारी दर्ज करें. 
  • अब परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी दर्ज करें.
  • बैंक अकाउंट डिटेल को सही-सही भरें, जिसमें DBT से राशि आएगी.
  • आवेदन के लिए मांगे गए डॉक्युमेंट निर्धारित फॉर्मेट में अपलोड करें.
  • फॉर्म में भरी गई जानकारियों को अच्छे से चेक करें और सब्मिट करें.
  • अब आखिरी स्टेप में निवास प्रमाण की कॉपी अपलोड करनी होगा. 
  • एप्लीकेशन की एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट डाउनलोड कर लें. 

आवेदन करने के बाद आप अपने एप्लीलेकेशन का स्टेटस भी दिल्ली लक्ष्मी योजना पोर्टल के जरिए ही चेक कर सकते हैं. इसके लिए वेबसाइट पर जाकर Track Application वाले बॉक्स पर क्लिक करना होगा. इसके बाद अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और OTP वेरिफिकेशन करें. स्क्रीन पर आपके आवेदन का स्टेटस दिख जाएगा कि आपका आवेदन अप्रूव हुआ या फिर रिजेक्ट हो गया. 

इन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ 
सरकार ने लक्ष्मी योजना के तहत पात्रता मानदंड तय करने के साथ ही ये भी साफ किया है कि किन महिलाओं को इस योजना से दूर रखा जाएगा यानी उन्हें 2500 रुपये मंथली आर्थिक मदद का लाभ नहीं मिलेगा. 

  • परिवार में तीन से अधिक बच्चे हैं तो योजना से बाहर. 
  • परिवार के पास चार पहिया वाहन है, वे लाभ नहीं. 
  • महिला के खिलाफ कोई भी आपराधिक केस दर्ज हो. 
  • जिनके परिवार में सालाना 2400 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च हो.
  • अगर महिला या परिवार GST या इनकम टैक्स भरता हो.
  • अगर कोई सरकारी नौकरी में है या उससे रिटायर हुआ है.
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