MP: दिग्विजय सिंह पर नरोत्तम मिश्रा का पलटवार, बोले- उन्हें RSS से एलर्जी है

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा मोहन भागवत पर साधे गए निशाने के बाद अब भाजपा ने पलटवार किया है. मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया है.

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MP के मंत्री नरोत्तम मिश्रा (फाइल फोटो) MP के मंत्री नरोत्तम मिश्रा (फाइल फोटो)

रवीश पाल सिंह

  • भोपाल,
  • 10 सितंबर 2021,
  • अपडेटेड 2:08 PM IST
  • दिग्विजय सिंह के बयान पर बवाल
  • नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर किया पलटवार

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधे जाने के बाद मध्य प्रदेश की सियासत गरमा गई है. भारतीय जनता पार्टी की ओर से अब दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया गया है. 

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि दिग्विजय सिंह को RSS से एलर्जी है. वह हमेशा संघ के बारे में बोलते हैं, लेकिन वो कभी तालिबान से रोहिंग्या या आतंकवादियों की तुलना नहीं करेंगे. उन्होंने पुराने बयान को इसलिए उछाला ताकि मीडिया उनको कवर कर सके, वरना उन्हें कौन पूछ रहा है.

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आपको बता दें कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने शुक्रवार को ट्वीट कर RSS प्रमुख पर निशाना साधा था. दिग्विजय सिंह ने कहा था कि तालिबान महिलाओं को मंत्री बनने लायक नहीं समझता है और मोहन भागवत भी महिलाओं को सिर्फ गृहस्थी का काम करने लायक समझते हैं. 


दिग्विजय सिंह ने निशाना साधा था कि तालिबान और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की सोच में समानता है. दिग्विजय सिंह ने मोहन भागवत के साल 2013 के एक बयान को ट्वीट कर उनपर सवाल खड़े किए थे.

गैंगस्टर एक्ट को लेकर भी नरोत्तम मिश्रा ने दिया बयान

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गैंगस्टर एक्ट को लेकर भी चर्चा की. मंत्री के मुताबिक, मध्य प्रदेश में अवैध शराब, अवैध खनन समेत अन्य मामलों में एक्शन लेने के लिए गैंगस्टर एक्ट का मसौदा तैयार किया गया है. इसे अगले महीने कैबिनेट में पेश किया जाना है, जिसके बाद विधानसभा सत्र में लाया जाएगा.  

नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि ये गैंगस्टर एक्ट यूपी में लागू हुए गुंडा एक्ट से ज्यादा सख्त होगा. गैंगस्टर एक्ट की जरूरत इसलिए है क्योंकि मध्यप्रदेश में शराब माफिया, खनन माफिया और हर तरह के माफिया को खत्म करना है.

बता दें कि एमपी में लागू होने वाले गैंगस्टर एक्ट में संगठित गिरोह और समाज विरोधी गतिविधियों को एक्ट में शामिल किया जाएगा. गैंगस्टर एक्ट में अवैध और जहरीली शराब के कारोबारी, गो हत्यारे, अवैध खनन माफिया पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस एक्ट में धारा 14 के तहत जिला मजिस्ट्रेट को अपराधियों की संपत्ति को कुर्क करने का विशेष प्रावधान रहेगा.

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