आय से अधिक संपत्ति के मामले में दिल्ली HC ने वीरभद्र सिंह से मांगा जवाब

सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका देकर कहा था कि हिमाचल हाई कोर्ट के एक आदेश की वजह से वह वीरभद्र सिंह से पूछताछ नहीं कर पा रही है और न ही उन्हें गिरफ्तार करके चार्जशीट दाखिल कर पा रही है.

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ब्रजेश मिश्र

  • नई दिल्ली,
  • 02 मार्च 2016,
  • अपडेटेड 5:39 PM IST

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए हिमाचल प्रदेश के से जवाब तलब किया है.

सीबीआई ने में याचिका देकर कहा था कि हिमाचल हाई कोर्ट के एक आदेश की वजह से वह वीरभद्र सिंह से पूछताछ नहीं कर पा रही है और न ही उन्हें गिरफ्तार करके चार्जशीट दाखिल कर पा रही है.

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अगली सुनवाई 4 अप्रैल को
जस्टिस प्रतिभा रानी की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए न सिर्फ सीएम वीरभद्र से जवाब मांगा बल्कि अगली सुनवाई के लिए 4 अप्रैल की तारीख भी तय की है.

अक्टूबर 2015 में जारी हुआ था अंतरिम आदेश
सीबीआई की ओर से पेश हुए एडिशन सॉलीसीटर जनरल (ASG) पीएस पटवालिया ने कोर्ट को बताया कि जांच एजेंसी हिमाचल हाईकोर्ट की ओर से 1 अक्टूबर 2015 को जारी किए गए से राहत चाहती है. उन्होंने कहा, 'यह एप्लिकेशन अंतरिम आदेश पर रोक लगाने के लिए है. इसके लिए एक नोटिस इश्यू किया जा सकता है.'

पिछली सुनवाई में भी सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि अंतरिम आदेश की वजह से केस को आगे बढ़ाने में मुश्किल हो रही है.

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